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कुरूद के ग्राम करगा को किया कंटेनमेंट जोन घोषित

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धमतरी। कोरोना-19 की रोकथाम के लिए देश, प्रदेश सहित जिले में भी अनेक प्रयास किया जा रहे हैं।
जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जिसमें कुरूद तहसील के ग्राम करगा में लगातार पाॅजीटिव केस बढ़ना पाया गया। इसके मद्देनजर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कुरूद सुनील शर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव और रोकथाम को ध्यान में रख शासन से समय-समय पर जारी आदेश के तहत आगामी आदेश तक करगा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
जारी आदेश के तहत चिन्हांकित क्षेत्र की सभी दुकान और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरूद एस.एन.वर्मा से प्रभारी अधिकारी के तौर पर कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन और मनरेगा कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति तालाब में नहीं नहाएगा। खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल कुरूद को संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी और निर्देशानुसार सैंपल इत्यादि की जांच सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही कम्युनिटी सर्विलेंस टीम से पूरे गांव में 50-50 घरों के लिए टीम बनाकर एक्टिव सर्विलेंस करने कहा गया है। जिससे सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ वाले व्यक्तियों की सूची स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित की जा सके।
इसके अलावा कंटेनमेंट जोन करगा में विभिन्न कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारी बनाए गए हंै। मिली जानकारी के मुताबिक खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में, व्यवस्था के साथ ही प्रवेश और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरूद को सौंपी गई है। इसी तरह नोडल अधिकारी और काॅन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार कुरूद नारायण लाल साहू की होगी। घरों का एक्टिव सर्विलेंस का दायित्व परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग आर.एन.ताम्रकार और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद चन्द्रकुमार साहू का होगा। केवल एक प्रवेश और निकास की व्यवस्था के लिए बेरिकेटिंग की व्यवस्था सब इंजिनियर लोक निर्माण विभाग कुरूद निश्चल वासनिक से की जाएगी।