रायपुर। प्रदेश में जंगली हाथियों एवं भालूओं से पिछले दो साल में जनहानि के 167 प्रकरण सामने आए हैं। फसल को भी नुकसान पहुंचा है, जिस पर किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रूपये की दर से मुआवजा देने का प्रावधान है। यह जानकारी वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अरूण वोरा ने जानना चाहा कि प्रदेश में जंगली हाथियों एवं भालू से पिछले दो साल में कितनी जनहानि हुई है? इस अवधि में जंगली हाथियों के कारण प्रदेश में कुल कितने किसानों के कितने हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है? फसल नुकसान होने पर किस दर से और कितना मुआवजा देने का प्रावधान है?
इसके जवाब में वनमंत्री श्री अकबर ने बताया कि प्रदेश में जंगली हाथियों एवं भालूओं से पिछले दो साल 2018-19 एवं 2019-20 में जनहानि के 167 प्रकरण हुए हैं। इस अवधि में जंगली हाथियों द्वारा 47 हजार 244 किसानों के 11861.46 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। फसल नुकसान होने पर 9 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देेने का प्रावधान है। मुआवजा राशि की सीमा तय नहीं है।