मुंगेली / शासकीय उचित मूल्य की दुकान गीधा, लिलवाकापा एवं नवागांव (टेमरी) का संचालन स्वामित्व रिक्त होने पर दुकान आबंटन हेतु इच्छुक संस्थाओं से प्रकाशित तिथि से सात दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली में कार्यालयीन समय पर आवेदन आमंत्रित किए गए है। अधिकृत संस्था ग्राम पंचायत, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि शाख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा दुकान संचालन की स्थिति में ग्राम पंचायत को दुकान संचालन स्वतः करना होगा अर्थात किसी निजी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा दुकान संचालन करने पर सरपंच, एक पंच, पंचायत सचिव एवं एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कार्डधारी तथा अन्त्योदय कार्डधारी व्यक्ति जिसमें दो महिला सदस्य होना आवश्यक है के समिति द्वारा संचालन किया जाना होगा। स्थानीय शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को सेल्समेन के पद पर ग्राम पंचायत अनुमोदन पश्चात रखा जाना अनिवार्य होगा। महिला स्व सहायता समूह हेतु समूह का पंजीयन होना अनिवार्य है। समूह के खाते में पर्याप्त धन राशि जमा होना अनिवार्य है जिससे इलेक्ट्रानिक कांटा, टेबलेट एवं एक माह के खाद्यान्न एवं केरोसिन के डी.डी. हेतु पर्याप्त राशि हो। समूह द्वारा विक्रेता के पद पर शिक्षित बेरोजगार महिला को रखना अनिवार्य होगा।