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बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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बिलासपुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस आर सी सामंत की बेंच में हुई। पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी और ईडी की तरफ से अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने पैरवी की।
पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बाबूलाल अग्रवाल की जमानत याचिका 5 जनवरी को लगाई गई थी। बता दें कि बाबूलाल अग्रवाल न्यायिक हिरासत में थे, जिनको आज बेल मिल गई है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल को रायपुर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। बाबूलाल की गिरफ्तारी धन शोधन, भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई थी।