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जिले में स्थित स्कील ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाईब्रेरी होंगे संचालित, 22 शर्तों का करना होगा पालन

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बालोद। वर्तमान में जिला अंतर्गत कोविड-19 से पाॅजिटिव मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए एवं भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश (एस.ओ.पी.) 08 सितंबर 2020 के अनुक्रम में बालोद जिले अंतर्गत स्थित स्कील ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर तथा लाईब्रेरी को संचालित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार यथासंभव आनलाईन क्लास, डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता दिया जाए। संस्थान में बैठक क्षमता का एक समय में केवल पचास प्रतिशत व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। संस्थान में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जाए एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड में हो। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, संस्थान में उपस्थित व्यक्ति खासते/छींकते समय टिशु पेपर/रूमाल/मुड़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे। संस्थान के संचालक/प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाए सामग्री का ठीक से निपटारा किया जाए। संस्थान में रखे पीने का पानी स्थल, हाथ धोने का स्थल, वाशरूम, कुर्सी, टेबल, बेंच, कम्प्यूटर, लैपटाॅप, प्रिंटर, पाठ्य सामग्री, लाॅकर, क्लास रूम एवं ऐसी सतह, जो टच फ्री मोड में न हो को समय-समय पर 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड अथवा 70 प्रतिशत एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से साफ करना होगा। लैपटाॅप, नोटबुक, पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में संचालित कैंटीन यथासंभव बंद रखा जाए। संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाए ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट टेªसिंग किया जा सके। संस्थान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। संस्थान में बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। संस्थान में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। संस्थान में सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आॅक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रिनिंग मे बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर संस्थान में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी संस्थान के संचालक/प्राचार्य की होगी।
जारी आदेश के अनुसार संस्थान की बैठक क्षमता, यदि कम हो तो विद्यार्थियों/प्रशिक्षाणार्थियों को अलग-अलग समय में बुलाया जाए। संस्थान में यदि एयर कंडीशनर का उपयोग किया जाता है, तो उसकी रेंज 24 डिग्री सेल्शियस से 30 डिग्री सेल्शियस रखना होगा। उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग न करते हुए कांटेक्ट लेस उपस्थिति की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संस्थान में उपस्थित किसी व्यक्ति/विद्यार्थी को यदि किसी प्रकार का कोरोना से संभावित लक्षण लगता है तो उसको तत्काल अन्य व्यक्तियों से अलग (आइसोलेटेड) करना होगा एवं इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। संस्थान में कोविड-19 से बचाव हेतु उपाय के लिए बैनर, पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। संस्थान में पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है। सस्थान में एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। कंटेनमेंट जोन में संस्थान के संचालन की अनुमति नहीं होगी। यदि उक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल संस्थान बंद करना होगा एवं कंटेनमेट जोन के समस्त निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन शर्तो के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशो का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। उपरोक्त दिए गए किन्हीं शर्तो का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान के संचालक/प्राचार्य की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशाली होगा तथा आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकुल कार्यवाही की जाएगी।