Home छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया को लगा ग्रहण, उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया को लगा ग्रहण, उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

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बिलासपुर। इंदिरा गाँधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा प्रस्तुत इस याचिका को स्वीकार कर जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने अनुसूचित जाती (SC) वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने अपने वकील अंजिनेश अंजय शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कहा गया था कि साक्षात्कार के बाद विश्वविद्यालय ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की।
जिसमें याचिकाकर्ता ने एक अभ्यर्थी के चयन को कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकार्ता का कहना था कि विश्वविद्यालय ने उसकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को दरकिनार कर जिसका चयन किया गया है उसे स्कोरकार्ड में ज़्यादा अंक दे दिया गया है। उसे विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए चयनित किया गया है।हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित पद पर स्टे लगा दिया है।