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राजधानी में अब दुकान और व्यवसायिक संस्थान को भी मिली छूट, रेस्टोरेंट और होटल भी अब देर रात तक खोल सकेंगे

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रायपुर। कलेक्टर डाॅ एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और लगाए गये प्रतिबंधों में छूट प्रदान किया है।
कलेक्टर ने पुर्व में लगाए गए प्रतिबंध आदेश क्रमांक 592 28 सितम्बर 2020 की कंडिका 02 और कंडिका 03 को विलोपित किया है। उल्लेखनीय है कि कंडिका 02 के तहत ’व्यवसायिक गतिविधियो के संचालन पर सामान्यतः किन्तु कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा किन्तु दुकान/व्यवसायिक संस्थान रात्रि 8 बजे के बाद संचालित नहीं होगी। पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें निर्धारित समय में ही खुलेगें’’। इसी तरह कंडिका 3 के तहत ’रेस्टोरेंट/होटल संचालन एवं टेक-अवे/होम डिलेवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक ही होगी। कलेक्टर ने अब इन दोनो कंडिका 2 और कंडिका 3 को विलोपित कर दिया है। उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि समय-समय पर जारी प्रतिबंध और इस में दी गयी छूट आदेश की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।