बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले मे नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु व स्वच्छता की दृष्टि से जिले मे स्थित समस्त पेट्रोल/डीजल पम्पों व मदिरा दुकानों में ग्राहको को अपने चेहरे में मास्क/फेस कवर लगाना अनिवार्य है, बिना मास्क/फोस कवर वाले व्यक्ति को पेट्रोल/डीजल व शराब विक्रय नहीं किया जायेगा। कलेक्टर ने जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, खाद्य अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी एवं नगर पलिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।