श्रीमती चोपड़ा पर ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज होने पर संचालक महिला एवं बाल विकास ने की कार्रवाई
रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक ने सुकमा जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना कोंटा 02 में पदस्थ पर्यवेक्षक श्रीमती मेवा चोपड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्रीमती चोपड़ा के निलंबित की यह कार्रवाई उनके विरूद्ध महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर कई बेरोजगारों से लाखों रूपए की ठगी करने तथा इस मामले में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में अपराध दर्ज होने के कारण की गई है। निलंबन अवधि में श्रीमती चोपड़ा का मुख्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सुकमा रहेगा।
ज्ञातव्य है कि 28 जुलाई को श्रीमती चोपड़ा के विरूद्ध कई शिक्षित बेरोजगारों ने पर्यवेक्षक पद पर नियुक्ति कराने का झांसा देकर उनसे लाखों रूपए की ठगी करने की लिखित शिकायत कर थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में एफआईआर दर्ज कराई थी। श्रीमती चोपड़ा के विरूद्ध भादवि की धारा 420, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। श्रीमती चोपड़ा पर अपराध दर्ज होने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यहां यह ज्ञात रहे कि श्रीमती चोपड़ा का स्थानांतरण आज से 3 साल पहले जुलाई 2017 में एकीकृत बाल विकास परियोजना बलौदाबाजार से एकीकृत बाल विकास परियोजना कोंटा 02, जिला सुकमा किया गयाा था। श्रीमती चोपड़ा द्वारा शासन के स्थानांतरण आदेश का पालन न करने तथा कोंटा में कार्यभार ग्रहण न करने के कारण 26 फरवरी 2018 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। श्रीमती चोपड़ा को 7 जून 2019 को निलंबन से बहाल करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई थी। श्रीमती चोपड़ा ने आज पर्यन्त तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कोंटा जिला सुकमा में अपनी ज्वाईनिंग नहीं दी है।