पक्षकारों और अधिवक्ताओं को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होना होगा शामिल, न्यायालय में शारीरिक उपस्थिति रहेगी प्रतिबंधित
कोरबा। कोरोना कोविड-19 महामारी के कारण विगत दो नेशनल लोक अदालतों का आयोजन निरस्त हो जाने के फलस्वरूप लंबित मामलों के निराकरण एवं पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए कार्यपालक अध्यक्ष छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 11 जुलाई 2020 को उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर राज्य स्तरीय लोक अदालत को विशेष ई-लोक अदालत के रूप में आयोजित किया जावेगा। इस लोक अदालत में पक्षकारों और उनके अधिवक्ता को 11 जुलाई 2020 की लोक अदालत में वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होना होगा। इस दिवस को न्यायालय में उनकी शारीरिक उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
विशेष ई लोक अदालत /व्ही.सी. लोक अदालत में राजीनामा हेतु डॉकेट पक्षकार या उनके अधिवक्ता संबंधित न्यायालय या विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रापत कर पक्षकारों के तथा अधिवक्ता के मोबाईल नंबर, ई-मेल आई0डी0 का उल्लेख करते हुये भरकर न्यायालय में जमा करेंगें। लोक अदालत हेतु गठित खण्डपीठ से वी.सी. हेतु लिंक की जानकारी पक्षकारों तथा अधिवक्ताओं के मोबाईल पद दी जायेगा तथा जिला न्यायालय के वेबसाईट पर भी अपलोड की जायेगी। लोक अदालत के कार्य में सहयोग हेतु पक्षकार तथा अधिवक्तागण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति से भी संपर्क कर सकते है। संपर्क के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939 और तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833 पर फोन किया जा सकता है।
ई- लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जावेगी। जिसमें राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, 138ए मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, एवं अन्य व्यवहारवाद प्रकरण तथा अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जावेंगे। उक्त लोक अदालत में पक्षकार को लोक अदालत के दिन उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, परंतु लोक अदालत के पूर्व राजीनामा से संबंधित कार्यवाही हेतु संबंधित न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से संपर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें। ताकि विडियों कान्फेसिंग के माघ्यम से प्रकरण का समझौता ई लोक अदालत के दिन सुगमता से किया जा सकें, ताकि लोक अदालत के दिवस पक्षकार एवं अधिवक्ता को किसी भी प्रकार के कठिनाई का सामना करना न पड़़े।