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छत्तीसगढ़-अब नए संसदीय सचिव नहीं देंगे विधानसभा में जवाब, केवल मंत्रियों का करेंगे सहयोग

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रायपुर। अब संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा में सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे बल्कि वे सिर्फ मंत्री के सहायक के रूप में काम करेंगे। संभवतः मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ एक-एक विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
बता दे की भाजपा सरकार ने दर्जनभर संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं द्वारा आधा दर्जन याचिकाएं दायर की गई थी। याचिका में खा गया था कि संसदीय सचिव मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और वो विधानसभा में सरकार की तरफ से सवालों का जवाब भी देते हैं। याचिकाओं में संसदीय सचिव की नियुक्ति को अवैध घोषित करने का आग्रह किया था।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 163-164 में दी गई मंत्री की परिभाषा के तहत संसदीय सचिव किसी संवैधानिक या वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। कोर्ट ने अगस्त 2017 में दिए गए आदेश को यथावत रखा था, इस आदेश के मुताबिक संसदीय सचिव मंत्री के तौर पर कार्य नहीं कर सकेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर ही भूपेश बघेल सरकार संसदीय सचिव नियुक्त होने जा रही है जहां मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों के साथ एक-एक मंत्री अटैच किए जाएंगे।