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कारोबारी अशोक अग्रवाल और बेटे अभिषेक पर अब भिलाई में धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज

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केबल नेटवर्किंग में करोड़ों की गड़बड़ी
रायपुर।
बिलासपुर के सबसे बड़े प्रतिष्ठि कारोबारी अशोक अग्रवाल और उनके बेटे के खिलाफ फिर धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। यह केस अब भिलाई के सुपेला थाने में दर्ज किया गया है। आरोप है कि अशोक अग्रवाल, बेटे अभिषेक और अन्य साथियों ने मिलकर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी नेटवर्किंग कंपनी में की है। सुपेला थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक बिलासपुर निवासी अभिषेक अग्रवाल, कारोबारी अशोक अग्रवाल, मुंबई निवासी दुलाल बैनर्जी, मयूर गोविंद भाई कनानी, दिल्ली निवासी सुधीर सरीन, सुनील सेठ्ी, गाजियाबाद निवासी राजेश कुमार मित्तल, इंदौर निवासी मनीष कुमार जैन के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। सुपेला भिलाई में रहने वाले गुरमीत सिंह भाटिया ने रिपोर्ट लिखाई है कि वह केबल नेटवर्किंग से जुड़ा व्यवसाय करता है। हैथवे सीबीएन मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालकों के साथ रायपुर, भिलाई और जगदलपुर में केबल नेटवर्किंग का काम शुरू किया। इस कंपनी के संचालक और प्रबंधक प्रार्थी को लाभांश का हिस्सा नहीं देते थे। जिसके संबंध में बात करने पर कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। इसी प्रकार वर्ष 2016 में सेटअप बॉक्स लगवाने के नाम पर गड़बड़ी की गई है। इसी तरह करोड़ों की गड़बड़ी करके हैथवे सीबीएन कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया है। आरोपियों द्वारा बार-बार यहीं कहा जाता था कि लाभांश की राशि दी जाएगी, दी जाएगी, लेकिन आज तक लाभांश की राशि नहीं दी गई। यहां तक कि कंपनी के आय-व्यय का लेखा-जोखा भी मांगा गया, लेकिन प्रार्थी को किसी भी तरह का हिसाब नहीं दिया गया। इसी तरह व्यवसाय में फर्जी और कुटरचित दस्तावेज से दो करोड़ 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। जिसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के तौर पर भी प्रार्थी को नुकसान हुआ। दरअसल, इसी कंपनी से जुड़े मामले में इसी माह रायपुर के देवेंद्र नगर थाने में भी जुर्म दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। वहां पर भी करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी का केस किया गया है।