आई.सी.एम.आर. मापदण्ड के अनुसार होगी कोविड जांच
कोरोना की रोकथाम के लिए नया गाइडलाइन जारी
रायपुर। राज्य में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने राज्य सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब कोरोना संक्रमण्ण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इसमें संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज और वारियर्स के लिए क्वारंटाईन नियम में बदलाव किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के उपचार और अन्य प्रासंगिक कार्यों के लिए समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करने तकनीकी समिति का गठन किया था। जिनके सुझाव के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के बाद क्वारंटाइन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब राज्य के विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उनकी कोविड अस्पताल में ड्यूटी के पश्चात क्वारंटाइन के संबंध में वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना है। कोविड अस्पताल के अधीक्षक/नोडल ऑफि सर को यह सुनिश्चित करना होगा की कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक्सपोजर हाई-रिस्क या लो-रिस्क है। हाई-रिस्क में आये समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। आई.सी.एम.आर. मापदण्ड के अनुसार उनकी कोविड जांच भी की जाएगी। वे सभी स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारी जिन्हे लो-रिस्क एक्सपोजर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियो को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। यदि कोविड के संभावित लक्षण हो तो तत्काल सैम्पल लिया जाए। इसके अलावा लक्षण ना रहने की स्थिति में 5वें दिन में सैम्पल लिया जाएगा। 7वें दिन तक रिपोर्ट प्राप्त करें और निगेटिव आने के बाद उन्हें वापस कार्य में लिया जाएगा। यानी वे 7वें दिन के अवकाश के बाद अपने काम में लौटेंगे।