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एनएमडीसी लोडिंग संयंत्र बंद होने की खबर का किया खंडन, रखे नये तथ्य

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दंतेवाड़ा। जिले के बैलाडिला स्थित एनएमडीसी के लोडिंग संयंत्रों में भंडारण लाइसेंस संबंधी प्रकाशित खबरों के बारे में एनएमडीसी के हैदराबाद से जारी प्रेस विज्ञप्ति में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एनएमडीसी लोडिंग संयंत्र बंद होने की खबर का खंडऩ करते हुए वास्तविक तथ्य के बारे में जानकारी देने के साथ ही उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भंडारण शुल्क लगाने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिस उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऐसी स्थिति में एनएमडीसी लोडिंग संयंत्र बंद होने की खबर आधारहीन हो जाती है।
एनएमडीसी लोडिंग संयंत्र बंद होने की खबर के संबध में उन्होने बताया कि मिडिया में यह रिपोर्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएमडीसी को दन्तेवाड़ा जिले में उसकी बैलाडीला खानों में लौह अयस्क के भण्डारण, लोडिंग की मनाही कर दी है। हालांकि इस संबध में राज्य सरकार से कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है, किंतु प्रकाशित खबरों में यह कहा गया है कि एनएमडीसी को अपने लोडिंग संयंत्रों के लिए के भण्डारण का लाइसेंस नहीं है। एनएमडीसी निम्नांकित तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि एनएमडीसी के लोडिंग संयंत्र एनएमडीसी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर उसके खनन क्षेत्रों की अंदर स्थित हैं।
उन्होने कहा कि वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन,परिवहन तथा भडारण) नियम 2009 के प्रवधानों के अनुसार एनएमडीसी के खनन क्षेत्रों में लोडिंग सयंत्रों के लिए भंडारण शुल्क लगाते हुए मांग नोटिस जारी किया था, राज्य सरकार द्वारा जारी मांग नोटिस के आधार पर पर एनएमडीसी ने मांग राशि का भुगतान कर दिया था, तथा बाद में एनएमडीसी ने मांग नोटिस को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिट याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भंडारण शुल्क लगाने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिस उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तथा राज्य सरकार को यह निर्देश दिया की एनएमडीसी से ली गई भंडारण लाइसेंस फीस उसे वापस कर दे। उपयुक्त आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने एनएमडीसी द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी राशि से कर दिया था।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश पर पुननिरीक्षण याचिका दायर की तथा इस समय मामला न्यायाधीश के विचाराधीन है। एनएमडीसी मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राज्य सरकार के समक्ष सभी संबंधित तथ्य तथा कानूनी स्थिति प्रस्तुत करेगा एनएमडीसी का छत्तीसगढ़ की जनता के साथ 60 वर्षों से भी अधिक का जुड़ाव है, तथा वह राज्य एवं इसकी जनता की आगामी वर्षों में भी सेवा करने के लिए वचनबद्ध है। अपने खनन कायों को विधिपूर्वक कर रहा है तथा सभी लागू कानूनी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए एनएमडीसी प्रतिबद्ध है।