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जिले में पान दुकान एवं पान ठेला प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक खुलेंगे

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अंबिकापुर से शेखर गुप्ता की रिपोर्ट
पान दुकान में सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, तम्बाकू, पाउच के उपभोग पर प्रतिबंध
उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत होगी कार्यवाही
अम्बिकापुर।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने जिले में पान दुकान एवं पान ठेला को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक खोलने हेतु आदेश प्रसारित किया है। जारी आदेशानुसार पान ठेले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर कुछ निर्धारित शर्तो के साथ दुकान संचालित किया जाएगा।
दुकान में हाथ धोने के लिए साबुन, सेनेटाइजर और पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ सिगरेट, गुड़ाखू, गुटखा, तम्बाकू, पाउच आदि का सार्वजनिक स्थल तथा पान ठेले में उपभोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। पान ठेले में इन सामग्रियों का विक्रय मात्र किया जाएगा। दुकान में कोरोना वायरस कोविड़-19 से बचाव हेतु पोस्टर, पम्पलेट, फ्लैक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन करना अनिवार्य होगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन की अवधि में जारी आदेशों एवं दिशा निर्देशों के उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित पान ठेला संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।