Home छत्तीसगढ़ मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर 9300 का अर्थदण्ड

मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर 9300 का अर्थदण्ड

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कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा के विभिन्न जोनांतर्गत आज मास्क न पहनने, बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर निगम द्वारा 9300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। निगम अमले द्वारा लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है, फिर भी लोग बिना मास्क पहने निकल रहे हैं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं।
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु यह आवश्यक है कि मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए, छत्तीसगढ़ शासन ने भी नागरिकों के घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। आयुक्त राहुल देव ने तत्संबंध में पूर्व में ही आदेश जारी कर मास्क न पहनने वालों पर कड़ी नजर रखने एवं उन पर अर्थदण्ड लगाने के आदेश दिए थे। निगम अमले द्वारा लगातार इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी प्रकार दुकानों, बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की दिशा में अमले द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि वे अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए तथा जिन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, उन पर निगम अमले द्वारा अर्थदण्ड भी लगाया जा रहा हैं, आज इसी कड़ी में निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 9300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 2100 रूपये, पं. रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1200 रूपये, बालको जोनांतर्गत 600 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 5000 रूपये, सर्वमंगला जोनांतर्गत 400 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया।