नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते एनआरआई के लिए देश में ही फंस जाने से टैक्स नियमों में ढील देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि कोरोना संकट में विदेश से भारत आए एनआरआई मौजूदा कोरोना संकट के चलते चल रहे लॉकडाउन में देश से वापस नहीं जा पाएंगे। ऐसे में उन्हें आयकर कानून के उस प्रावधान से छूट दी जाएगी, जिसमें तय समय से ज्यादा रहने पर उनकी आय पर टैक्स भारतीय नागरिक की कमाई के हिसाब से लिया जाता है।
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि देश में मौजूदा हालात में फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। ऐसे में यहां फंसे हुए एनआरआई के लिए संकट खड़ा हो रहा था कि कहीं उनसे भारतीय नागरिकों की तरह टैक्स न वसूला जाए। यहां फंसे नागरिकों ने सरकार से इस बारे में गुहार लगाई थी और टैक्स में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ढील देने की अपील की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल अनिश्चित काल के लिए छूट को मंजूरी दी है। एक बार विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी उसके बाद इसकी समय सीमा के बारे में सर्कुलर जारी किया जाएगा। ये छूट वित वर्ष 2019-20 के लिए लागू होगी। नियमों के हिसाब से पिछले वित्त वर्ष तक 180 दिन से ज्यादा अगर कोई एनआरआई भारत में रहता है तो उसकी आमदनी पर भारत के हिसाब से टैक्स लगने लगता है। ताजा छूट के हिसाब से 180 दिन की समय सीमा 22 मार्च तक पूरी नहीं होनी चाहिए। यदि एनआरआई 1 मार्च से क्वारंटीन पर है या किन्हीं वजहों से देश से बाहर नहीं गए हैं तो भी ये छूट मिलेगी। ये छूट इस वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी।