Home व्यापार 1 सितंबर से बदल गए ये नियम, IPO से लेकर क्रेडिट कार्ड...

1 सितंबर से बदल गए ये नियम, IPO से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के नियमों में हुआ बदलाव

80
0

नई दिल्ली
हर एक महीने की पहली तारीख को कुछ वित्तीय नियमों में बदलाव देखा जाता है। 1 सितंबर से भी कई नियम बदल रहे हैं जिसका असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। आज से आईपीओ की लिस्टिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड फीस तक कई नियम चेंज हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से कौन-कौन सा नियम हमें प्रभावित करने जा रहा है।

1- कर्मचारियों की चांदी
ऐसे कर्मचारी जो कंपनियों की तरफ से मिलने वाले फ्री-रेंट होम का फायदा लेते हैं उनके लिए 1 सितंबर की तारीख काफी अहम साबित होने जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने फ्री-रेंट अकोमोडेशन (Rent Free Accommodation) के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जिसकी वजह से कर्मचारियों की अब ज्यादा बचत हो पाएगी। और उनकी इन हैंड सैलरी भी बढ़ जाएगी।

2- एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी अब कम छूट
एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट का कार्ड यूज करने वाले लोगों के लिए झटका है। बैंक  1 सितबंर से स्पेशल डिस्काउंट्स नहीं देगा। साथ ही नए क्रेडिट कार्ड धारकों को फीस भी देनी होगी। एक्सिस बैंक ने इसकी जानकारी अपने वेबसाइट पर दिया है।

3- आईपीओ लिस्टिंग के बदल रहे हैं नियम
1 सितबंर से आईपीओ लिस्टिंग की समय सीमा T+6 की जगह T+3 हो गई है। हालांकि, सितंबर से नवंबर तक कंपनियों पर निर्भर करेगा की वो नए टाइम पीरियड को अपना चाह रही हैं या फिर पुराने नियमों को ही अपनाएंगी। बता दें, 1 दिसंबर या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ को T+3 के फॉर्मूले को ही अपनना होगा।

1- आधार कार्ड
UIDAI ने आधार कार्ड को फ्री अपडेट करवाने की आखिरी तारीख को 14 जुलाई से बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया था। ऐसे में अगर आपको कुछ भी चेंज करवाना है तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें।

2- 2000 रुपये के नोट जमा करने की आखिरी तारीख नजदीक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेश के बाद 2000 रुपये के नोट सर्कुलर से बाहर हो गए हैं। ऐसे में सेंट्रल बैंक ने लोगों को 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दे रहा है। बता दें, ये नोट जमा करने के लिए किसी तरह के प्रूफ की जरूरत नहीं है। साथ ही ये नोट अकाउंट में जमा करके तुरंत पैसे की निकासी की जा सकती है।

3-आधार कार्ड देना अनिवार्य

स्मॉल सेविंग स्कीम से आधार कार्ड जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। अगर कोई भी व्यक्ति इस समय सीमा में आधार कार्ड सब्मिट नहीं किया तो 1 अक्टूबर से उसका अकाउंट निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं, ऐसे निवेशक जो स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहते हैं उन्हें 6 महीने के अंदर आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी देनी होगी।

4- डीमैट नॉमिनेशन

शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए जरूरी जानकारी है। डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है। बता दें, इस तारीख में पहले संशोधन किया जा चुका है। ऐसे में फिर से डेट को आगे बढ़ाने की उम्मीद कम ही है।

5- एसबीआई वी केयर स्कीम

सीनियर स्टीजन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल एफडी स्कीम को लॉन्च किया है। इस एफडी स्कीम में निवेश करने का आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 है। बता दें, एसबीआई वी केयर एफडी स्कीम मं 7.50 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है।