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दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ PWD का ऐक्शन, मंदिर और मजार के अवैध हिस्से को किया गया ध्वस्त

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नई दिल्ली

दिल्ली में रविवार तड़के सुबह PWD ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया। सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत झंडेवालान में रानी झांसी रोड से एक मजार (मंदिर) और एक हनुमान मंदिर की बाहरी दीवार को हटा दिया। पुलिस की मौजूदगी के बीच श्री पीपलेश्वर बालाजी मंदिर और मामू भांजे दरगाह के कुछ हिस्सों को ध्वस्त किया गया। अवैध अतिक्रमण को लेकर विवाद के हालत बने रहे, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई पूरी की।  

गौरतलब हो PWD ने शुक्रवार को मजार को नोटिस भेजा था। कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी द्वारा मजार पर चिपकाए गए नोटिस में कहा गया था,“मजार का कुछ हिस्सा अतिक्रमण कर बनाया गया है। यह संपत्ति अवैध रूप से निर्मित है, 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक प्रासंगिक रिकॉर्ड जमा करने के लिए कहा जाता है।”

दरगाह का प्रबंधन देखने वाले सज्जादा नशीन मुतवल्ली पीर वाजिद खान ने कहा कि शुक्रवार को मजार की दीवार पर एक नोटिस लगाया गया था। खान ने कहा कि उन्होंने एक वकील से संपर्क किया और शनिवार को व्यक्तिगत रूप से पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को अपना जवाब सौंपा, फिर भी मजार के कई हिस्से तोड़े गए हैं। पीर का आरोप है,”शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक नोटिस चिपकाया गया। इसमें कहा गया कि मजार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण कर रही है। यह संभव ही कैसे है? मजार करीब 250 साल पुरानी है। यह उन 123 वक्फ संपत्तियों में से है, जिन पर अदालत में कार्यवाही चल रही है। मामला विचाराधीन होने के बावजूद, उन्होंने बाथरूम, सार्वजनिक शौचालय और स्नान केंद्र (वुज़ू खाना) के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया।”

मजार के पीर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और पुलिस रविवार सुबह करीब 4 बजे इलाके में पहुंचे और तोड़फोड़ की। कार्रवाई सुबह 8 बजे तक जारी रही। मजार तक जाने वाली सीढ़ियाँ तोड़ दी हैं। बाहरी दीवार गिरा दी गई और यहां तक कि पानी की पाइपलाइन भी तोड़ दी गई, जिससे मस्जिद में नमाज अदा करने आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है।

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ PWD के एक्शन के बारे में एक अधिकारी ने बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया है। मंदिर को पास के क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है। इस मुख्य मार्ग पर रानी झांसी रोड पर बाधाओं को दूर करने के लिए समग्र सड़क चौड़ीकरण अभ्यास का एक हिस्सा है। अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान अन्य एजेंसियों राजस्व, निगम और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह मजार भी मस्जिदों, मकबरों और कब्रिस्तानों सहित 123 संपत्तियों का हिस्सा है, जिस पर मामला फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और विधायक अमानतुल्ला खान ने PWD के इस एक्शन के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

मजार से चंद कदम की दूरी पर श्री पीपलेश्वर बालाजी मंदिर के बाहर का रैंप और मंदिर की बाहरी दीवार भी तोड़ दी गई। पुजारी देवी प्रसाद ने कहा कि मंदिर के बाहर सीढ़ियां और एक दीवार और अन्य हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया। “उन्होंने गेट और एक दीवार को ध्वस्त कर दिया। मंदिर भी लगभग 40 साल पुराना है, लेकिन अब PWD वाले इसे अतिक्रमण बता रहे हैं।”