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कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी बरतने और निर्धारित दर पर समान बेचने के संबंध मे मुंगेली जिले के नागरिको से कलेक्टर की अपील… कालाबजारी और जमाखोरी पर हो सकती हैं कार्यवाही…

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मुंगेली/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सावधानी बरतने के लिए जिले के नागरिकों से अपील की है। डाॅ. भुरे ने अपने अपील में कहा है कि (कोविड-19) एक वायरस से फैलाने वाली बीमारी है। जो चीन की वुहांग शहर से शुरूवात हुई है। इस वायरस को महामारी घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इस वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत अपातकालीन स्थिति को नियंत्रण मे रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। जिसके अंर्तगत जिले में धारा 144 लागू कर जिले को 14 अप्रैल तक लाॅकडाउन (तालाबंदी) किया गया। इसी तारतम्य मे दूसरे राज्य तथा दूसरे जिलों की सीमाओं को छुने वाले सीमाओं को सील कर दिया है । उन्होने कहा है कि केवल निजी वाहनों को भी जिले के सीमा में घुसने के अनुमति है । लेकिन उन्हेे काम बताकर जिले की सीमा में घुसने की अपील की है।
उन्होने आम लोगों को घरो मे रहने, साबुन से हाथ धोने, मास्क और सेनिटाइजर का उपयोग करने, निर्धारित अवधि में दुकानो से सामग्रियों का लेन-देन करते समय कतार मे खडे़ दो व्यक्तियों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखने, चैक-चैराहों में भीड़ एकत्रित नही होने, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, आवश्यक खाद्य पदार्थ, किराना समान एवं डेलीनिड्स की सामाग्री को लेने हेतु घर से एक ही व्यक्ति को प्रस्थान करने की अपील की है। उन्होने दुकान, व्यवसायिक संस्थान किराना दुकान, सब्जी, डेयरी एवं डेलीनिड्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुला रखने, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रखने तथा अस्पताल शासकीय निजी इमरजेंसी सेवाएं पूर्ण कालिक रूप से संचालित करने की बात कही है। इन सेवाओं के अलावा अन्य दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने, सभी धार्मिक स्थलों मे पुजारी द्वारा पूजा अर्चना करने, श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना हेतु पूजा स्थलों मे नही जाने की अपील की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डाॅ. भुरे ने अपने अपील मे कहा है कि लाॅकडाउन की स्थिति में सभी के लिए जरूरी सामनों की व्यवस्था की जा रही हैै। किसी को घबराने की जरूरत नही है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बढ़ते संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटाने एवं आपदा संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला कार्यालय मुंगेली के कक्ष क्रमांक 116 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष 14 अप्रैल तक दिन रात काम करेगा । नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07755-274274 हैै । इसी तरह मेडिकल इमरजेंसी कट्रोल रूम और पुलिस कट्रोल रूम स्थापना की गई है। इन कट्रोल रूम का दूरभाष और मोबाईल नम्बर क्रमशः 91114-20188 और 07755-264103 एवं 94791-93044 है। उन्होने इन नम्बरों पर सूचनाओं की अदान-प्रदान करने की अपील की है।

उन्होने कहा है कि जो व्यक्ति विदेश से लौटे है उन्हे इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा टोल फ्री नम्बर 104 पर जानकारी देने और दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे हुए व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देकर अपने घर में ही 14 अप्रैल तक रहने की समझाईश दी है। उन्होने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी के संबंध मे दिये गये निर्देश का पालन करने, व्यापारियों द्वारा आम लोगों को निर्धारित दर पर ही समान विक्रय करने की भी अपील की है। उन्होने कहा है कि फसल कटाई एवं अन्य कृषि कार्य जिसमे दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा मजदूरो की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को करते समय व्यक्तियों अथवा मजदूरों के बीच कम से कम एक से दो मीटर की दूरी रखते हुए फसल कटाई करने, कटाई के दौरान नाक,मुह मे कपडा, गमछा, या मास्क लगाने और समय-समय पर साबुन अथवा पानी से हाथ धोने और नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध मे जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों पर अमल करने की अपील की है।