Home छत्तीसगढ़ बड़ी खबर…नियम विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग में हुए रजिस्ट्री मामले में मुख्य सचिव...

बड़ी खबर…नियम विरुद्ध अवैध प्लॉटिंग में हुए रजिस्ट्री मामले में मुख्य सचिव से हुई शिकायत…रजिस्ट्री शून्य सहित होगी बड़ी कार्यवाही…मिला आश्वासन…SDM और CMO की लापरवाही से रायपुर रोड में जमीन खरीदने वालों की बढ़ी मुश्किलें…क्या कलेक्टर बुलडोजर चलाने देंगे निर्देश…?

182
0

मुंगेली/ मुंगेली में भूमाफियाओं के आतंक से धरती भी कांपने लगी हैं, मुंगेली जिले में बेलगाम होते भूमाफियाओं पर कानूनी शिकंजा न कसने की वजह से ये बेतरतीब तरिके से सभी दिशाओं में अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, गरीब व मध्यम वर्ग के जमीन खरीददार नियम-कानून की जानकारी के अभाव में इन भूमाफियाओं और जमीन दलालों के चंगुल में फंसता चला जाता हैं, जिसके चलते बाद में उसे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं।
जानकारी के अनुसार कई महीनों पहले मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर शहरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग में रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें मुंगेली एसडीएम द्वारा कई चिन्हांकित खसरा नम्बर पर रजिस्ट्री रोकने कुछ लिखित आदेश भी जारी किया गया था, जिसके चलते भूमाफियाओं और जमीन दलालों की बैचेनी देखते ही बन रही थी।
अभी हाल ही में एक ताजा मामले सामने आया हैं जिसमें मुंगेली SDM और नगर पालिका CMO के खिलाफ छग शासन के मुख्य सचिव व राजस्व सचिव से लिखित शिकायत दस्तावेजी साक्ष्य सहित की गई हैं, मंत्रालय पहुंची शिकायत के बाद छग शासन के सचिव ने मामले व शिकायत की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली कलेक्टर से तत्काल बात कर इस मामले में कार्यवाही करने निर्देश देते हुए SDM और CMO की मनमानी पर रोक लगाने कहा, साथ ही कई निर्देश भी दिए गए।
अब आपको पूरा मामला समझाते हैं – मुंगेली एसडीएम ने दिनांक 29/11/2022 को ग्रामीण क्षेत्रों के खसरा नम्बर सहित करीब 64 प्लॉटों, दिनांक 25/01/2023 को खसरा नम्बर सहित करीब 11 प्लॉटों, दिनांक 01/02/2023 को शहरीय क्षेत्र के खसरा नम्बर सहित करीब 03 प्लॉटों और दिनांक 10/02/2023 को ग्रामीण क्षेत्रों के खसरा नम्बर सहित करीब 10 प्लॉटों के संबंध में जिला पंजीयक व उप पंजीयक मुंगेली को ज्ञापन प्रेषित कर हो रहे अवैध प्लाटिंग की भूमियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने आदेश जारी किया गया था। एसडीएम के इन आदेशों में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग हैं, इन आदेशों में एक आदेश नगरीय क्षेत्र, रायपुर रोड का हैं जो मुंगेली खड़खड़िया नाला से कुछ दूरी पर स्थित हैं, बताया जा रहा हैं कि इस खसरे नम्बर के अवैध प्लॉटिंग में मुंगेली के राजनीतिक और व्यवसायी भूमाफिया का हाथ हैं, हालांकि ये भूमाफिया पर्दे के पीछे रहकर किसी दूसरे के नाम से इस अवैध प्लाटिंग का कारोबार करते हैं। SDM द्वारा शहरीय क्षेत्र के 3 खसरे नम्बर में रजिस्ट्री पर जो लगाई गई थी, उसमें कई महीनों से रजिस्ट्री बंद थी।
दिनांक 01/02/2023 को मुंगेली अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के पत्र क्रमांक/1937/रीडर-1/अ0वि0अ0/2023 के ज्ञापन में एसडीएम ने मुंगेली के जिला पंजीयक और उप पंजीयक को ग्राम मुंगेली अंतर्गत अवैध प्लाटिंग की भूमियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाये जाने निर्देश दिया, उक्त ज्ञापन, निर्देश में एसडीएम ने लिखा कि अनुविभाग मुंगेली अंतर्गत आम जनता के द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग के संबंध में मौखिक तथा लिखित सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके संबंध में हल्का पटवारी के माध्यम से उनके हल्के संबंधित भूमियों में अवैध प्लाटिंग की जानकारी मंगायी गयी। हल्का पटवारी प्र.ह.नं. 29 द्वारा ग्राम मुंगेली स्थित भूमि ख.नं. 175/1, 176/2, 179/1 रकबा के 0.741, 0.194, 1.011 हे. की अवैध प्लाटिंग संबंधी जानकारी सूची के माध्यम से दी गई। अतः उक्त संबंध में ऊपर वर्णित भूमियों की क्रय-विक्रय की कार्यवाही आगामी आदेश तक नहीं किया जावे। इसके बाद दिनांक 13/04/2023 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/2285/अ0वि0अ0/रीडर-1/2023 को ग्राम मुंगेली अंतर्गत अवैध प्लाटिंग की भूमियों के क्रय-विक्रय के पूर्व में जारी रोक के संबंध में निर्देश देते हुए एवं संदर्भ 1. इस न्यायालय का पत्र क्र/1501 / रीडर- 1/अ.वि.अ./2022 मुंगेली, दिनांक 29.11/2022.
2 इस न्यायालय का पत्र क्र./1937/ रीडर-1/अ.वि.अ./2023 मुंगेली, दिनांक 01.02.2023 के अनुसार कहा गया कि संदर्भित पत्र अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें हल्का पटवारियों से प्राप्त अवैध प्लाटिंग की सूचना के आधार पर ग्राम मुंगेली स्थित अवैध प्लाटिंग की भूमियों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने संबंधी निर्देश इस न्यायालय के माध्यम से जारी किया गया है। राजस्व अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि ग्राम मुंगेली मन-01 तथा मुंगेली भन-02 स्थित भूमि शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता हैं, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुंगेली को अधिकृत किया गया है। अतः उक्त संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ग्राम मुंगेली मन 01 तथा मुंगेली मन-02 की अवैध प्लाटिंग के क्रय-विक्रय के संबंध में जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है तथा शेष ग्राम में जारी स्थगन यथावत रखा जाता है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भेजी गई।
उसके बाद एसडीएम ने ज्ञापन क्रमांक/2337/अ.वि.अ/रीडर -1/2023 दिनांक 18/04/2023 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुंगेली को ज्ञापन भेज कहा गया कि अनुविभाग मुंगेली अंतर्गत आम जनता के द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग के संबध में मौखिक तथा लिखित सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके संबंध में हल्का पटवारी के माध्यम से उनके हल्के संबंधित भूमियों में अवैध प्लाटिंग की जानकारी मँगायी गयी। उक्त संबंध में ग्राम मुंगेली मन-01 प.ह.न. 29 तथा ग्राम मुंगेली मन-02 प.ह.न. 59 के द्वारा अवैध प्लाटिंग की सूची दी गई।चूंकि ग्राम मुंगेली मन-01 तथा मुंगेली मन-02 शहरी क्षेत्र होने के कारण आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जाता है। अतः अवैध प्लाटिंग के संबंध में आपकी ओर से आवश्यक कार्यवाही किया जाना आपेक्षित हैं।
अतएव हल्का पटवारीयों द्वारा प्रस्तुत अवैध प्लाटिंग से संबंधित प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। उत्त संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
एसडीएम मुंगेली द्वारा जारी यह ज्ञापन, आदेश मुंगेली नगर पालिका द्वारा दिनांक 21/04/2023 को रिसीव किया गया।
इस दौरान दिनांक 17/04/2023 से दिनांक 29/04/2023 तक SDM द्वारा अवैध प्लाटिंग में रोक लगाए चिन्हांकित शहरीय क्षेत्र के खसरा नम्बरों में बड़ी संख्या में करीब दर्जनों रजिस्ट्रियां हुई हैं, ये खसरा नम्बर मुंगेली के राजनीतिक और व्यावसायिक दखल रखने वाले भूमाफियाओं से भी संबंधित हैं।
अब प्रश्न यह उठता हैं कि मुंगेली एसडीएम द्वारा किसके आदेश से शहरीय क्षेत्र के 3 प्रमुख चिन्हांकित खसरा नम्बर के रजिस्ट्री के संबंध में पूर्व जारी आदेश पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार या अधिकृत होने की बात कहते हुए अवैध प्लाटिंग में क्रय-विक्रय के संबंध में जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया गया ? और अगर एसडीएम ने मुख्य नगर पालिका को उक्त खसरे नम्बर में कार्यवाही करने कहा हैं तो सीएमओ द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ? क्योंकि एसडीएम द्वारा जारी आदेश में चिन्हांकित अवैध प्लाटिंग खसरा नम्बरों में रजिस्ट्री होती रही, जो अपने आप में कई संदेहों को जन्म देता हैं। जानकारी के मुताबिक ऐसे ही एक मामले में एक पूर्व रिटायर्ड एसडीएम पर कार्यवाही हो चुकी हैं।
जानकारों की माने तो एसडीएम मुंगेली द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही किया गया हैं किंतु नगरीय क्षेत्र के प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उन अवैध प्लॉटिंग में रजिस्ट्री होना इस बात को दर्शाता हैं, एसडीएम यदि चाहती तो अपनी प्रशासनिक दक्षता का उपयोग कर अवैध प्लाटिंग में सहयोग करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकती थी, जिसके चलते अवैध प्लाटिंग पर रोक लग सकता था, नगरीय क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए प्रशासनिक रूप से बाध्य करने की जिम्मेदारी भी एसडीएम की मानी जाती हैं, अगर एसडीएम द्वारा ऐसा नहीं किया जाता हैं तो यह उनके प्रशासनिक चूक को दर्शाता हैं, क्योंकि एसडीएम ने नगरीय क्षेत्रों में जिन चिन्हांकित खसरा नम्बर के प्लॉटों पहले क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया बाद में उस रोक को स्थगन करते हुए कार्यवाही करने हेतु मुख्य नगर पालिका को पत्र भेज दिया परंतु इसी बीच इन चिन्हांकित खसरा नम्बरों के अवैध प्लाटिंग में बेधड़क रजिस्ट्रियां होती रही, जिसके जिम्मेदार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ साथ एसडीएम भी हैं। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के पास पहुंच चुकी हैं अब देखना हैं कि शिकायत आवेदन और उच्चाधिकारियों से आदेश मिलने के बाद कलेक्टर राहुल देव इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करते हैं ? हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत राज्य शासन-प्रशासन स्तर तक पहुंच चुकी हैं। साथ ही अब इन खसरा नम्बर के जमीन खरीददारों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि उक्त मामले में रजिस्ट्री शून्य करने सहित एफआईआर जैसी बड़ी कार्यवाही होने की संभावना हैं, शिकायतकर्ताओं ने मुख्य सचिव, राजस्व सचिव, कमिश्नर और कलेक्टर को इस मामले में अवैध प्लाटिंग की रोकथाम हेतु जारी स्थगन आदेश को अवैधानिक रूप से निरस्त करने, अवैध प्लाटिंग के तहत की गई बिक्री को शून्य घोषित करने तथा आगे अवैध प्लॉटिंग पर पूर्णतः रोक लगाते हुए संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने 15 दिवस का समय दिया गया हैं, कार्यवाही न होने पर शिकायतकर्ताओं द्वारा सक्षम न्यायालय में याचिका लगाने की बात कही गई हैं।

आपको बता दे जब जब अवैध प्लाटिंग को लेकर कलेक्टर से शिकायत हुई हैं तब तब कई शिकायतों में जिला प्रशासन द्वारा अवैध प्लॉटिंग के मुरुमी सड़क पर बुलडोजर चलाया गया हैं परंतु इस बार बुलडोजर चलाने जिला प्रशासन क्यों डर रही समझ से बाहर हैं ? अब जब राज्य स्तर के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों व कलेक्टर मुंगेली से लिखित शिकायत हुई हैं तो जनता के मन में यह सवाल उठ रहा हैं कि क्या कलेक्टर राहुल देव रायपुर रोड खड़खड़िया नाला के आगे पुराने हेलीपैड के सामने हो रहे अवैध प्लाटिंग में बने मुरुमी व गिट्टी वाले सड़कों पर बुलडोजर चलाने निर्देश देंगे या नहीं ?

वहीं इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारी पत्रकारों के सवालों से भागते नजर आ रहे हैं और जवाब देने आनाकानी कर रहे हैं।