नई दिल्ली। टैक्स बचत के साथ-साथ निवेश के लिहाज से बेहद लोकप्रिय सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कुछ नियमों को बदलकर उनकी जगह नए नियम लाए हैंनियमों के मुताबिक, अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में न्यूनतम 250 रुपये की भी रकम एक वित्त वर्ष में जमा नहीं करते हैं तो उसे डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। सरकार द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित नए नियम के मुताबिक, अब ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट में जमा रकम पर वही इंट्रेस्ट रेट मिलेगा, जो स्कीम के लिए तय किया गया होगा। पहले इस तरह के अकाउंट पर इंट्रेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दर के बराबर मिलता था। वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर 8.7% तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर 4% की ब्याज दर मिलती है।नए नियमों के मुताबिक, बच्ची की मौत होने या सहानुभूति के आधार पर अकाउंट को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। सहानुभूति का तात्पर्य उस स्थिति से है, जिसमें अकाउंट होल्डर को जानलेवा बीमारी का इलाज कराना हो या अभिभावक की मौत हो गई हो।