31 मार्च तक बंदियों से मुलाकात पर रोक
अतिआवश्यक होने पर न्यायालय के कार्य से वकील आ सकेंगे जेल
रायपुर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुरक्षा की कवायद तेज करते हुए अब जेल में निरुद्ध बंदियों से होने वाली परिजनों की मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है।
ज्ञात हो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 6 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी 100 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से ११ मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि दो लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जेल प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया है। सेंट्रल जेल रायपुर में मुलाकाती सिस्टम को ३१ मार्च तक बंद कर दिया गया है। कैदियों की परिजनों से मुलाकात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि अति आवश्यक होने पर केवल अधिकृत अधिवक्ताओं को पूर्ण सतर्कता बरतते हुए केवल न्यायालयीन कार्य के लिए मुलाकात का अवसर दिया जाएगा। गृह विभाग ने प्रदेश के सभी जेल में कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी है। बता दें कि सरकार ने इससे पहले स्कूल-कॉलेज, लाईब्रेरी जैसे अन्य संस्थाओं को बंद करने के आदेश दिए हैं। वही 31 मार्च तक राज्य के कर्मचारियों को बॉयोमैट्रिक अटेंडेस से छूट दी गई है।