Home मध्यप्रदेश पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा अधिकार सम्पन्न बनी

पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा अधिकार सम्पन्न बनी

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आयुष मंत्री कावरे ने भूमि-पूजन समारोह को किया संबोधित
भोपाल।
आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर ‘नानो’ कावरे ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में पेसा एक्ट लागू कर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बना दिया गया है। अब गाँव के विकास की कार्य-योजना ग्राम सभा बनायेगी और ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि खर्च की जायेगी। कावरे मंगलवार को बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम साडा और खुरमुंडी में भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि ग्राम सभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। ग्राम सभा में मस्टर रोल निरीक्षण के लिये रखा जायेगा। काम के लिये गाँव से बाहर जाने वाले श्रमिकों को पहले ग्राम सभा को बताना होगा कि वे काम के लिये कहाँ जा रहे हैं। उन्हें उस स्थान का पता लिखाना होगा, जिससे कि श्रमिकों के हितों का ध्यान ग्राम सभा में रखा जा सकेगा। मंत्री कावरे ने बताया कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब शासन की योजना के किसी प्रोजेक्ट में किये जाने वाले सर्वे और भू-अर्जन के लिये ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। राज्य मंत्री कावरे ने इन ग्रामों में सभा मंच निर्माण का भूमि-पूजन किया।
ग्राम घुटी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा
राज्य मंत्री कावरे एवं सांसद डॉ. बिसेन ने टूटी डैम का निरीक्षण किया। मंत्री कावरे ने कहा है कि बालाघाट जिले के ग्राम घुटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा, जिससे पर्यटक सुगमता से टूटी डैम आ सकें। राज्य मंत्री कावरे और सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन करीब 2.50 करोड़ रूपये लागत की 3 सड़क के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ रही है।