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फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवा बन बैठा नगर पालिका अध्यक्ष…वार्ड और नगर पालिका अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए था आरक्षित…सैकड़ों की संख्या में भाजपा अध्यक्ष, विधायक सहित जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन…नपाध्यक्ष हेमेंद्र को बर्खास्त कर FIR दर्ज करने 1 महीने का दिया अल्टीमेटम…क्या कांग्रेस, भुपेश सरकार और जनता को हेमेंद्र गोस्वामी ने रखा अंधेरे में…?

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स्वतंत्र तिवारी – 9752023023

मुंगेली/ रुपयों के दम पर पार्टी और सरकार को नतमस्तक कर देने का दावा करने वाले नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। क्योंकि भाजपा ने हेमेंद्र गोस्वामी के फर्जी जाति वाले मुद्दे को लेकर आज मोर्चा खोल दिया हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विधायक पुन्नूलाल मोहले, भाजपा जिलाध्यक्ष शैलेश पाठक सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेताओं जनप्रतिनिधियों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नपा अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के फर्जी जाति मामले में उचित कार्यवाही करने एक महीने का अल्टीमेटम दिया।
भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय पहुंच हेमेन्द्र गोस्वामी वर्तमान अध्यक्ष नगरपालिका परिषद मुंगेली छ0ग0 के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण बनवाने के संबंध में जांच कर जाति प्रमाणपत्र को निरस्त करते हुए एफ. आई. आर दर्ज कराने व सदस्यता रद्द करने ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन में निम्न बातें बिंदुवार उल्लेखित किया गया हैं – 1- यह कि नगर मुंगेली में नगरपालिका चुनाव दिनांक 21-12-2019 को सम्पन्न हुआ था। आम निर्वाचन हेतु दिनांक 27-09-2019 को मुंगेली नगर पालिका के सभी वार्ड का आरक्षण लाटरी के माध्यम से किया गया जिसमें वार्ड क्रमांक 13 अम्बेडकर वार्ड मुंगेली अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित हुआ था। 2- यह कि उक्त आरक्षित प्रक्रिया के बाद हेमेन्द्र गोस्वामी पिता सुफलदास गोस्वामी के द्वारा नियोजित षड्यंत्र करते हुए दिनांक 03-10-2019 को अपनी जाति सामान्य वर्ग को छिपाते हुए पिछड़ा वर्ग का होना कहकर झुठा शपथपत्र पेश कर व फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुंगेली को अपने राजनैतिक प्रभाव से दिनांक 17-10-2019 को पिछड़ा वर्ग का झुठा प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया ।। 3- यह कि हेमेन्द्र गोस्वामी के द्वारा उक्त फर्जी प्रमाण पत्र को असल के रूप में उपयोग कर नाजायज लाभ प्राप्त करने पिछड़ा वर्ग के सीट से स्वयं को पिछड़ा वर्ग का बताकर छल पूर्वक पार्षद का चुनाव लड़ने नामांकन किया गया व धनबल से चुनाव जीतकर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को चयन होने से वंचित कर दिया गया । 4- यह कि पिछड़े वर्ग के फर्जी व झुठा प्रमाण के आधार पर बहुमत दल का नेता बनकर नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिये षड्यंत्र पूर्वक नामांकन दाखिल कर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर बना हुआ है जो कि विधि व प्रक्रिया के विपरित फर्जी जाति प्रमाणपत्र को असल के रूप में उपयोग करके पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को वंचित करने के उद्देश्य से उसके द्वारा छल किया गया है ।। 5- यह कि उक्त संबंध आपत्ति की गई थी व हेमेन्द्र गोस्वामी के वास्तविक जाति के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किया गया, जिसमें हेमेन्द्र गोस्वामी पिता सुफलदास गोस्वामी जो कि ग्राम मोहतरा प0ह0नं0 10 तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा छ०ग० का स्थाई निवासी है व उसके पैतृक भूमि के अभिलेखों में वंश वृक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी, पिता सुफलदास, सुफलदास के पिता का नाम नारायण दास, नारायण दास के पिता का नाम दादीदास बनिया जाति दर्ज है जो की बनिया जाति सामान्य वर्ग से आता है।। 6- यह कि हेमेन्द्र गोस्वामी के द्वारा मुंगेली में आकर स्वयं को पिछड़ा वर्ग का बताते हुए झुठा व फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है जबकि मुल निवास के स्थान से जाति प्रमाण पत्र बनता है व नवागढ़ तहसील से बनना था लेकिन अवैध लाभ लेने अपने राजनैतिक प्रभाव से मुंगेली से फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कराया गया है ऐसे में प्रमाणपत्र को तत्काल रद्द कर कार्यवाही किया जाना न्यायहित में है।। 7- यह कि हेमेन्द्र गोस्वामी पिता सुफलदास गोस्वामी के द्वारा नियोजित षड्यंत्र कर अपनी जाति सामान्य वर्ग को छिपाते हुए पिछड़ा वर्ग का होना कहकर झुठा शपथपत्र पेश कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुंगेली से दिनांक 17-10-2019 को पिछड़ा वर्ग का झुठा प्रमाणपत्र कमांक 2019-25-010265 प्राप्त किया गया जिसे निरस्त किया जावे। उक्त बिंदुवार शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर से निवेदन किया कि हेमेन्द्र गोस्वामी के जाति प्रमाणपत्र की जांच कर फर्जी व झुठा प्रमाण को असल के रूप में उपयोग करके पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को वंचित करने के उद्देश्य से छल किया गया है व फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नगरपालिका अध्यक्ष पद का दुरूपयोग कर रहा है उक्त पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाणपत्र को निरस्त किया जावे एवं हेमेन्द्र गोस्वामी को तत्काल बर्खास्त कर उसके विरूद्ध थाना में प्रथम सुचनापत्र एक माह के अंदर दर्ज कराया जाये अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उग्र आन्दोलन के लिये विवश होगी।
इस शिकायत से एक बात तो स्पष्ट हैं कि अब हेमेंद्र गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं हैं, हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मुंगेली सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुआ हैं, ऐसे में अब सत्तापक्ष के मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी के फर्जी जाति का मुद्दा गरमाने लगा हैं, ऐसे में अब सवाल यह उठता हैं कि भुपेश सरकार या कांग्रेस पार्टी द्वारा हेमेंद्र गोस्वामी को संरक्षण देगी या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उससे दूरी बनाएगी, जो भी पर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की छबि धूमिल तो हो ही रही हैं, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में दिख सकता हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी कई पत्रकारों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी झूठे मामले में फंसाने की धमकी देते रहते है, जिसकी सूचना पत्रकारों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी हैं।
ज्ञापन देने वालों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद अरुण साव,विधायक पुन्नूलाल मोहले, जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक,गिरीश शुक्ला,पूर्व विधायक विक्रम मोहले, तोखन साहू, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष राणाप्रताप सिंह, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष संतुलाल सोनकर, नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह, पार्षद राजकुमार वाधवा, मोहित बंजारा, सोनी आनंद जांगड़े,, विनोद यादव,शंकर सिंह ठाकुर, सोम वैष्णव, उमाशंकर साहू,श्रीकांत पाण्डेय, शीलू साहू, प्रेम आर्य, पवन पाण्डेय, संजय वर्मा, आशीष मिश्रा, मुकेश रोहरा, रामशरण यादव,कोटूमल दादवानी, प्रदीप पाण्डेय, अमितेष आर्य, अश्विनी कश्यप,नितेश भारद्वाज, सौरभ बाजपेयी, राहुल मल्लाह, यश गुप्ता, आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

इस संबंध में कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि भाजपा द्वारा कई मामलों में ज्ञापन दिया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष का जाति मामला भी था, उसमें कार्यवाही की मांग की गई हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया हैं कि सभी मांगों पर विधिसम्मत विचार किया जाएगा, नियमानुसार जांच उपरांत कार्यवाही की जाएगी, जाति वाला मामला एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया हैं, इसमें शासन द्वारा नियम बनाये गए हैं उन नियमों के तहत ही कार्यवाही की जाएगी।

शिकायत की प्रति