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औरत मार्च पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने औरत मार्च पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह न्यायसंगत नहीं है। सभा करना एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट उम्मीद करता है कि मार्च में भाग लेने वाले लोग कानून के दायरे में रहकर मार्च करेंगे।
जस्टिस मिनल्लाह ने कहा है कि मार्च के दौरान अगर कानून के विरुद्ध कुछ किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी फैसले में कहा है कि यह मार्च करने वालों के लिए एक मौका है यह साबित करने के लिए कि उनके ईरादे गलत नहीं हैं।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में औरत मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर 08 मार्च को निकाला जाएगा। पिछले दो साल से औरत मार्च का आयोजन हो रहा है। वर्ष 2018 में ‘हम औरतें’ द्वारा आयोजित किया गया था, जो हर क्षेत्र में औरतों के हक की मांग करता है।