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छत्तीसगढ़ में दो लाख में अंग्रेजी शराब दुकान का लाइसेंसी अहाता का आदेश !

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब अंग्रेजी शराब की दुकानों में बैठकर शराब पीने की व्यवस्था के लिए अहाता खोलने को मंजूरी दे दी है। यह आदेश  कैबिनेट की बैठक के बाद आबकारी विभाग ने जारी किया है। इसके लिए प्रदेश में कोई भी 2 लाख रुपए जमा कर अंग्रेजी शराब दुकान के लिए अहाता खोल सकता है। मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में तक़रीबन 662 शराब दुकाने जिनके लिए 600 अवैध अहाते अधिकारियों और शराब कारोबारियों की सांठगांठ से चल रहे हैं। 
जो कि, शराब की दुकान के आस-पास सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम चल रहे हैं ! सांठगांठ से चल रहे ऐसे अवैध अहातों से राज्य सरकार को लगभग 120 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है ! यही कारण है कि,आबकारी से आय बढ़ाने के मकसद से 600 से ज्यादा अंग्रेजी शराब दुकान के लिए अहातों की लाइसेंसी अनुमति दी जा रही है ! लाइसेंसी अहाता खोलने से करीब दो हजार से ज्यादा लोगों को वैधानिक रोजगार के साथ सरकारी राजस्व में भी भारी इजाफा होगा !
अनुभवी को प्राथमिकता 
प्रत्येक अंग्रेजी शराब दुकान 2 लाख रुपए लाइसेंस फीस लेकर अहाता संचालन की अनुमति दी जाएगी। यह मौका उन्हीं को मिलेगा जिन्हें सीएसएमसीएल के द्वारा अहाता संचालन में अनुभव होगा ! ऐसी अनुभवी एजेंसी को खुली निविदा के माध्यम से अहाता संचालन की पात्रता दी जाएगी।
प्राइवेट सिक्युरिटी गार्ड रखना होगा 
आबकारी विभाग ने अहातों में पहुंचने वाले लोगों को सुविधाएं देने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अहाते में एक सिक्युरिटी गार्ड होना आवश्यक होगा। इसके साथ ही वहां टॉयलेट, पीने के लिए आरओ का शुद्ध पानी और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। अहाते में बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी करनी होगी।
शराब दुकान से आधा किलोमीटर दूर होगा चखना सेंटर
सेंटर नई नीति के अनुसार शराब दुकान के 500 मीटर की परिधि में चखना सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। ऐसा करने वालों पर आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।