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गोवर्धन परिवार द्वारा बड़े पैमाने में मापदंड के विपरीत कालोनी का किया गया निर्माण…सुविधाओं के नाम पर शिक्षक नगर के रहवासियों से किया छल…सुशासन तिहार में शिकायत के बाद नोटिस जारी…

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अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी ने सुशासन में आवेदन लगा की शिकायत व सुविधाओं की मांग…

 

मुंगेली/ मुंगेली नगरपालिका क्षेत्र के अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 13 में स्थित शिक्षक नगर क्षेत्र में गोर्वधन परिवार द्‌वारा बड़े पैमाने पर कालोनी का निर्माण किया गया हैं। परंतु शिक्षक नगर कालोनी विकास करने वालों के द्वारा नियमों, कायदे-कानूनों को दरकिनार कर दिया गया हैं जिसके चलते कालोनीवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा, वे नारकीय जीवन जीने मजबूर हैं, और राज्य शासन को करोड़ों की राजस्व क्षति भी हो चुकी हैं।
अम्बेडकर वार्ड निवासी अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी ने दिनांक 10/04/2025 को सुशासन तिहार में आवेदन लगा मांग व शिकायत किया गया हैं कि अम्बेडकर वार्ड स्थित शिक्षक नगर में गोवर्धन परिवार द्वारा किये गए कालोनी निर्माण में छग नगर पालिका ( कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) तथा छग नगर पालिका अधिनियम 1961 में उल्लेखित नियमों का पालन नहीं किया गया हैं। आवेदन में स्वतंत्र तिवारी द्वारा यह मांग किया गया कि नियमानुसार आंतरिक व बाह्य विकास कार्य किया जाये।
जिसके बाद नगर पालिका ने दिनांक 28/04/2025 को मुकुंदराव गोवर्धन एवं अन्य को सूचना नोटिस जारी करते हुए कहा कि “शिक्षक नगर कालोनी में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य जैसे विभिन्न विकास कार्यों की मांग की गई है, प्राप्त आवेदनों के आधार से यह ज्ञात होता है कि आपके द्वारा कालोनी विकास अनुज्ञा के शर्तों की अवहेलना की जा रही है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि कालोनी में स्वीकृत अभिन्यास अनुसार तथा विकास अनुज्ञा की शर्तों के अनुसार समस्त विकास कार्य करावें अन्यथा की स्थिति में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन नियम तथा शत) नियम 2013 के तहत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।”
अब देखना यह हैं कि शिक्षक नगर कालोनी में नियमों व मापदंडों के अनुरूप कब तक विकास व निर्माण कार्य पूरे होते हैं।
वार्ड व कालोनी के निवासियों ने बताया कि कालोनी बसाने के नाम पर उनके साथ छल किया गया हैं, गोवर्धन परिवार द्वारा शिक्षक नगर कालोनी में सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने वादा किया गया था पर नियम-कानूनों से दरकिनार करते हुए शिक्षक नगर कालोनी बसा दिया गया, और यहाँ के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा हैं।

(इस मामले में पूरे विवरण और दस्तावेज, कालोनाइजर लाइसेंस सहित आगामी अंक में खबर प्रकाशित किया जाएगा।)