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भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में घिरा डिप्टी CM का गृहजिला… DMF राशि में भयंकर धांधली…शहर के अवैध कालोनी में ग्राम पंचायत ने डीएमएफ से बना दी लाखों की सड़क… DMF राशि का दुरुपयोग कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ ED, EOW, ACB, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से हुई शिकायत…एफआईआर दर्ज की मांग…

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शिकायतकर्ता स्वतंत्र तिवारी ने दस्तावेजी साक्ष्य सहित ED, ACB, EOW, PMO और मुख्यमंत्री (पदेन अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास) को भेजा शिकायत पत्र…

 

मुंगेली/ छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ/DMF) मद की राशि का दुरूपयोग करते हुए अवैध कालोनी के निजी जमीन पर सड़क निर्माण करने और शासन की राशि का दुरूपयोग कर, शासन का आर्थिक क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया हैं जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने ED, ACB, EOW, PMO और मुख्यमंत्री (पदेन अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास) से शिकायत किया गया हैं जिसमें सारे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

मुंगेली निवासी अधिवक्ता स्वतंत्र तिवारी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, प्रधानमंत्री और डीएमएफ के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिकायत करते हुए दोषी अधिकारियों व भूमाफिया के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने कहा गया हैं।
शिकायत में स्वतंत्र तिवारी ने बताया कि मुंगेली नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अवैध कालोनी में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि का दुरूपयोग कर शासन को भारी क्षति पहुंचाई गई हैं। मुंगेली जिले में जिला प्रशासन के शीर्ष व जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के मद से ग्राम पंचायत करही द्वारा 14.98 लाख की लागत से मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 22 दीनदयाल वार्ड में स्थित अवैध कालोनी में निजी भूमाफिया की जमीन पर मुख्य मार्ग डायग्नोसिस सेंटर से आत्मा सिंह क्षत्रीय के घर तक सीमेंट कांक्रीटीकरण सड़क (सीसी रोड) निर्माण कार्य कराया गया हैं।

उक्त संबंध में महत्वपूर्ण बिन्दुवार शिकायत उल्लेखित कर प्रस्तुत किया गया हैं –

01/ सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला-मुंगेली छ०ग० के कमांक-230101488109 मुंगेली दिनांक 21/08/2023 को सीमेंट कांकीटीकरण सड़क निर्माण कार्य (मुख्य मार्ग डायगोसिस सेंटर से आत्मा सिंह क्षत्री के घर की ओर तक) की 14 लाख 98 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया था, जिसमें कार्य एजेंसी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मुंगेली उल्लेखित था। जबकि कार्यालय मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला-मुंगेली छ०ग० द्वारा जारी किये गये प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के शर्तों की कंडिका 07 में स्पष्ट उल्लेखित हैं कि “स्वीकृत कार्य में भू-अर्जन का कोई प्रावधान नहीं हैं अतएव निर्विवाद शासकीय भूमि में ही कार्य कराया जावे।”

उक्त कंडिका 07 के अनसार इस सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति की ही नहीं जा सकती थी, क्योंकि सड़क निर्माण स्वीकृत स्थल अवैध कालोनी और निजी व्यक्ति के नाम में दर्ज हैं साथ ही मिली जानकारी के अनुसार वह जमीन मुंगेली एक बैंक में बंधक भी हैं जो कि गंभीर विषय हैं उक्त गैरकानूनी कार्य में संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी और कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक हैं।

02/ जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि से जिस स्थल व कालोनी में सड़क निर्माण कराया गया हैं, उस स्थल को मुंगेली नगर पालिका द्वारा अपने पत्र कमांक 3115/न.पा./सू.का.अ./2024-25 मुंगेली दिनांक 08/01/2025 के माध्यम से अवैध कालोनी की श्रेणी में आना बताया गया हैं, जिससे यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि मुंगेली में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि का दुरूपयोग कर राज्य शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है।

03/ उसके बाद कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली जिला-मुंगेली छ०ग० के पत्र कमांक/2137/ज.पं./डीएमएफ/निर्माण कार्य / 2023 मुंगेली दिनांक 22/08/2023 के माध्यम से कार्य आदेश जारी दिया गया। जिसमें उक्त कार्य को कराये जाने के लिये निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत करही को कई शर्तों के अधीन नियुक्त किया गया। कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली जिला-मुंगेली छ०ग० के कार्य आदेश के शर्तों की कंडिका 07 में भी स्पष्ट उल्लेखित हैं कि “स्वीकृत कार्य में भू-अर्जन का कोई प्रावधान नहीं हैं अतएव निर्विवाद शासकीय भूमि में ही कार्य कराया जावे।” उक्त निर्माण कार्य के फाईल/नस्ती में संबंधित पटवारी का नजरी नक्शा लगा हुआ हैं जिसमें होने वाले प्रस्तावित सड़क निर्माण वाले स्थल खसरे को चिन्हाकिंत किया गया हैं। उक्त चिन्हित भूमि मुंगेली के एक बैंक में बंधक हैं और इसी खसरे पर डीएमएफ मद से सड़क निर्माण कार्य कराया जाना स्पष्ट हैं। जो कि नियम विरूद्ध हैं।

04/ मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला-मुंगेली छ०ग० के प्रशासकीय स्वीकृति, कार्यालय जनपद पंचायत मुंगेली जिला-मुंगेली छ०ग० द्वारा जारी कार्य आदेश, करही ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये उक्त कार्य तथा सत्यापन, मूल्यांकन व भुगतान करने वाले सभी अधिकारियों द्वारा शासन की राशि का नियम विरूद्ध, गैरकानूनी तरिकों से, शासकीय राशि का दुरूपयोग कर, राज्य शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाते हुये संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया हैं जो अपने आप में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हैं।

05/ मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के अवैध कालोनी में अवैध, गैरकानूनी व नियम विरूद्ध सड़क निर्माण की स्वीकृति, कार्यादेश जारी करने वाले, निर्माण, मूल्यांकन, सत्यापन व भुगतान करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ गंभीरता व सूक्ष्मता से जांच कर कार्यवाही किया जाना अत्यंत ही आवश्यक हैं। साथ ही यह जांच राज्य स्तरीय टीम बनाकर जांच किया जाना न्यायोचित हैं।

06/ इसके साथ ही डीएमएफ मद से निर्माण किये गये उक्त सड़क निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया गया हैं यह निर्माण कार्य होने के कुछ महिने में ही यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुका हैं, गिट्टियां निकलकर बिखरी हुई हैं, जगह-जगह गढ्ढे हो रहे हैं, जिससे धूल भी बहुत ज्यादा होती हैं। सड़क निर्माण होते ही यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस सड़क निर्माण कार्य का जो बोर्ड लगाया गया है वह मुख्य द्वारा पर न लगा अंतिम छोर में लगाया गया है ताकि किसी की नजर न पड़े और इस बोर्ड पट्टिका में कार्य प्रारंभ व समयसीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं जो अपने आप में संदेहास्पद हैं।

07/ सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र को अवैध कालोनी मानते हुये कोई सड़क, नाली नहीं बनाया गया तो फिर जिला प्रशासन मुंगेली के जिम्मेदार अधिकारियों और ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध व गैरकानूनी रूप से सड़क निर्माण क्यों किया गया? जबकि पूर्व में मुंगेली जिला प्रशासन को अवैध कालोनी में सड़क नाली संबंधी निर्माण कार्य न करने लिखित भी दिया जा चुका हैं, क्योंकि सड़क, नाली, बिजली सहित कई मूलभूत सुविधायें कालोनाईजर को नियमानुसार देनी चाहिये।

08/ साथ ही इस सड़क निर्माण में जिला प्रशासन मुंगेली तथा ग्राम पंचायत करही द्वारा मुंगेली नगर पालिका से सहमति या अनापत्ति प्रमाण भी नहीं लिया गया हैं।

09/ उक्त मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन मुंगेली के समक्ष किया गया था जिसके चलते कार्यालय कलेक्टर मुंगेली द्वारा किये गये शिकायत के संबंध में डीएमएफ मद से निर्मित सड़क निर्माण कार्य में हुये भ्रष्टचार पर कार्यवाही करने लोक निर्माण विभाग मुंगेली के कार्यपालन अभियंता को जांच करने कहा गया, जो जांच आज दिनांक तक लंबित हैं क्योंकि शिकायतकर्ता का जांच के संबंध में कोई जानकारी या जांच में उपस्थित होने की जानकारी नहीं दिया गया हैं।

शिकायत में आगे कहा गया कि इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुये मामले की गंभीरता व सूक्ष्मता से जांच हेतु राज्य स्तरीय जांच दल का गठन किया जाये क्योंकि मुंगेली जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाले अधिकांश प्रमुख विभाग व प्रमुख अधिकारी जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के पदाधिकारी व पदेन सदस्य हैं ऐसे में मुंगेली के जिला स्तर के अधिकारियों से जांच कराया जाना न्यायहित में नहीं हैं, इससे निष्पक्ष जांच भी नहीं हो पायेगी।
अब देखना हैं इस मामले में आगे क्या कार्यवाही होती हैं ?