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शासकीय नियमों का नहीं हो रहा था पालन…पेट्रोल पंप से 28 लाख 21 हजार का पेट्रोल-डीजल किया गया जप्त…जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही…

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रायपुर- मुंगेली/ मुंगेली स्थित मेसर्स साँई कृष्णा पेट्रोल पंप द्वारा शासकीय नियमों का पालन नहीं करने पर आकस्मिक जांच दिनाँक 20 जून को खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा एवं निरीक्षक संदीप पांडे के द्वारा की गई जिसमें प्रोपाइटर सुनील बैद को पम्प में बुलवाकर प्रोपाइटर की उपस्थिति में जाँच किया गया जाँच में पाया गया कि साँई कृष्णा फ्यूल के द्वारा खाद्य विभाग द्वारा जो लाइसेंस जारी किया गया था उस लाइसेंस की कंडिका 3(1) में दिये अनुसार स्टॉक एवं वितरण का संधारण नहीं किया गया है साथ ही लाइसेंस की कंडिका साथ का उल्लंघन करते हुए भी डीजल पेट्रोल की मूल्य सूची नहीं लगाई गई है लाइसेंस की कंडिका क्रमांक 9 जिसमें कलेक्टर खाद्य शाखा में प्रति माह मासिक जानकारी भेजा जाना होता है जो कि नहीं भेजा जा रहा है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप पम्प में मौजूद 13690 लीटर डीजल एवं 14515 लीटर पेट्रोल जिसकी लागत 2821000 है को जप्त कर आगामी आदेश तक के लिए पम्प प्रोपाइटर सुनील बैद के सुपुर्दगी में दिया गया। संबंधित प्रकरण कलेक्टर न्यायालय मुंगेली में प्रस्तुत कर दिया गया। जहां पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण राजसात की कार्यवाही की जा सकती है। खाद्य अधिकारी देवेंद्र बग्गा द्वारा बताया गया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार आगे भी जिले के सभी पेट्रोल पंपों की आकस्मिक जाँच जारी रहेगी। नियमों का उल्लघंन करने अथवा अनियमितता पाये जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जिले के सभी पम्पों एवं सेल्समेनों की बैठक बुलाकर उनको समझाईस दी गई कि जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित न हो और किसानों को प्राथमिकता देकर डीजल एवं पेट्रोल उपलब्ध कराया जाय। यदि पम्प ड्राई होता है तो उसकी पूर्व सूचना जिला प्रशासन को दे दी जावे।