रायपुर। त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2022 हेतु मतदान के दिन कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक कर्मचारियों के मतदान दिन अर्थात आगामी 28 जून को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जायेगी।




