जयपुर। अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में युवाओं का आक्रोश सामने आ रहा है। आगामी दिनों में जयपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध में कई राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुके है। जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए है। 18 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी।
एडिश्नल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा की ओर से यह आदेश जारी किए गए है। इस आदेश के तहत हर तरीके के रैली, प्रदर्शन, सभा व जुलुस पर रोक लगा दी गई है। विवाह समारोह, बारात व शवयात्रा पर धारा 144 लागू नहीं होगी। वहीं, इस दौरान किसी ने सोशल मीडिया पर भड़काउ पोस्ट की या अफवाह फैलाई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में युवा प्रदर्शन कर रहें है। इस दौरान देशभर में कई स्थानों पर सार्वजनिक संपतियों का नुकसान हुआ है। ऐसे में जयपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को देखते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश दिए गए है। ताकी जयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे।