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विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की छिनी विधायकी

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उन्नाव रेप केस है आरोपी
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर गई है। इसी के साथ ही वे अब विधायक नहीं रह गए हैं। इस बावत प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक सजा के ऐलान के दिन से ही सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म मानी जाएगी। कुलदीप सिंह सेंगर पर यह कार्रवाई उन्नाव रेप केस में सजा होने के बाद हुई है। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुबातिक, सजा के ऐलान के दिन से ही उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी, जिसके बाद बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त हो गई है। इस सीट पर अब उपचुनाव होगा, लेकिन इसकी तिथि का ऐलान अभी होना बाकी है।
उन्नाव के चर्चित किडनैपिंग और गैंगरेप केस में 20 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने विधायक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 10 लाख पीडि़ता को बतौर मुआवजा देने होंगे, जबकि 15 लाख रुपए अभियोजन पक्ष को मिलेंगे। वहीं, बीजेपी ने 1 अगस्त 2019 को ही कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया था। अब सेंगर की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई है।
उन्नाव में कुलदीप सेंगर और उसके साथियों ने 2017 में लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसी साल जुलाई में पीडि़त की कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। हादसे में पीडि़त की चाची और मौसी की मौत हो गई थी। पीडि़त लड़की और उसके वकील तभी से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।