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बिहार में गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक जुर्म की दोबार सजा और जुर्माना भी बढ़ा

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पटना.

अगर आप वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम में बदलाव किये हैं, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत सभी वाहनों जैसे दो पहिया, तीन पहिया, हल्के मध्यम और भारी मोटरयान सहित अन्य वाहनों के लिए जुर्माने की राशि और नियम बदल गये हैं।

परिवहन विभाग के नये नियम के अनुसार अगर आप पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपको निर्धारित जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जायेगा। लेकिन वही गलती अगर दुबारा करते हैं तो जुर्माने की राशि डेढ़ से दो गुणा ज्यादा भरनी पड़ेगी। अधिसूचना के तहत पहले अपराध के लिए जुर्माने की राशि को कम रखा गया है, लेकिन वही गलती दूसरी और तीसरी बार करने पर अधिक राशि जमा करने पड़ेंगे। दो पहिया वाहन चालक के लिए पहले अपराध पर ₹1000 जुर्माना भरने पड़ेंगे। दूसरे और उससे अधिक बार किये गये गलतियो पर 1500 रुपये भरने पड़ेंगे। तीन पहिया वाहन के लिए पहली गलती या पहले अपराध पर 1500 रुपये देने होंगे। इसके बाद दूसरी बार में ₹2000 जुर्माना भरना पड़ेगा। हल्के मोटरयान के लिए पहली गलती पर 2000, दूसरी गलती के लिए ₹3000 जुर्माना किया जायेगा।  मध्यम मोटर यान के लिए 3000 और 4000 रुपया, भारी मोटर यान के लिए 5000 और ₹10000 रू, अन्य वाहनों के लिए पहले अपराध पर 1500 और दूसरे या उससे अधिक बार गलती करने पर ₹2000 की राशि वसूली जाएगी। इसके साथ ही चालान जमा करने के लिए भी निश्चित समय निर्धारित कर दिया गया है। अब  चालान जमा करने के लिए मात्र सात दिनों का समय दिया गया है।

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