लखीमपुर खीरी। लखीमपुर-खीरी कांड के नामजद आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। 63 दिनों से जमानत पर बाहर चल रहे आशीष की हाईकोर्ट से मंजूर बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद खीरी जिले में हलचल बढ़ गई। अब सबकी नज़र आशीष मिश्रा के अगले कदम पर है जिन्हें सु्प्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है।
तीन अक्तूबर 2021 को हुए तिकुनिया कांड में आठ लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में चार किसान, एक पत्रकार, एक ड्राइवर, दो भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। इस मामले में दर्ज कराई गई पहली एफआईआर में मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष समेत लगभग 20 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी इनमें से 13 आरोपियों को जेल भेज चुकी है जबकि 14 वें आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मंत्री के बेटे आशीष की जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हुई थी। वह 15 फरवरी को जेल से जमानत पर रिहाई पाया था। बाकी 12 आरोपी अभी भी जेल में ही बंद हैं। इनमें से एक अन्य आरोपी अंकित दास की जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट में है।
जेल से आशीष को जमानत पर रिहाई पाए 63 दिन हो चुके हैं। इस बीच सोमवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। फैसले की जानकारी के बाद मीडिया का जमावड़ा कचहरी से लेकर मंत्री पुत्र के घर शहपुरा कोठी तक रहा। इसके अलावा जेल गेट पर भी मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि मंत्री पुत्र के घर से लेकर मंत्री के केंद्रीय कार्यालय तक कोई खास हलचल नहीं रही।