रायगढ़ से सुशिल पांडेय की रिपोर्ट
कार्यवाही से बचने पुलिस पर बनाया जा रहा था दबाव
रायगढ़। भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है, आपको बता दें की भाजपा जिलाध्यक्ष पर छेड़छाड़ आरोप पर, पीडिता की शिकायत पर कोतवाली में मामला पंजीबद्ध है,
इस मामले के एफआईआर के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। आपत्ति पीड़िता और पुलिस दोनों ओर से की गई थी। इसके बाद न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आवेदन को खारिज कर दिया।
पीड़िता इस मौके पर खुद वहां मौजूद थी और उसने वकील के माध्यम से कहा कि यदि आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है तो वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे विवेचना प्रभावित हो सकती है वही पुलिस की ओर से भी कहा गया है कि आरोपी से पर्याप्त पूछताछ करना जरूरी है ऐसे में अग्रिम जमानत दिया जाना उचित नहीं होगा।