इस्लामाबाद। जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के दो और मामलों में 31 साल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तानी की मीडिया के हवाले से इस बात का दावा किया गया है. हाफिज सईद को इससे पहले भी टेरर फंडिंग के पांच मामलों में 36 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. बताया जाता है कि हाफिज टेरर फंडिंग के मामलों में अभी कोट लखपत जेल में सजा काट रहा है।
मालूम हो कि मुंबई में वर्ष 2008 में हुए हमले के लिए जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के नेतृत्व वाला लश्कर-ए-तैयबा जिम्मेदार था. इस हमले में छह अमेरिकी लोगों के साथ 166 लोगों की मौत हुई थी. संयुक्त राष्ट्र ने सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया था. अमेरिका ने उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी घोषित कर रखा है।
फरवरी 2020 में हुई थी 11 साल की कैद
संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है. अमेरिका ने भी उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है. उसे 17 जुलाई 2019 में आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था. आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे फरवरी 2020 में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
नवंबर 2020 में सुनाई गई थी 10 साल की सजा
मुंबई के 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नवंबर 2020 में टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की आतंकवाद निरोधी अदालत 10 साल जेल की सजा सुना चुकी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने सईद की संपत्ति को भी जब्त करने व 1.1 लाख रुपये के जुर्माने का भी आदेश दिया था. वहीं इस मामले में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल व जबकि अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी।