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बाफना मंगलम के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

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दुर्ग। शहर के आलीशान वैवाहिक परिसर पद्मनाभपुर स्थित बाफना मंगलम को बेचने किए गया सौदा धोखाधड़ी साबित हुआ। न्यायाधीश डी.के.गिलहरे के आदेश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बाफना मंगलम के मालिक आनंद बाफना के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत एफआईआर किया है।
शहर के आलीशान वैवाहिक परिसर पद्मनाभपुर स्थित बाफना मंगलम को बेचने किए गया सौदा धोखाधड़ी साबित हुआ। न्यायाधीश डी.के.गिलहरे के आदेश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने बाफना मंगलम के मालिक आनंद बाफना के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत एफआईआर किया है। इस मामले में साजा के कांट्रेक्टर महेन्द्र राठी ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था। उसने बाफना परिसर व मकान को खरीदने का सौदा करते हुए 6 किलो सोना और सवा करोड़ नकद दिया था, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने पर विवाद शुरू हुआ।
पुलिस के मुताबिक महेन्द्र राठी की मांँ शांति देवी के पक्ष में इकरार नामा तैयार 20 सिंतबर 2016 को किया गया था। जिसके तहत आंनद बाफना ने कुल 0.649 हेकेटेयर में फैले वैवाहिक परिसर और पद्मनाभपु स्थित मकान एम28 को 3 करोड़ में बेचने तय होने हुआ था। अनुबंध के आधार पर ही राठी परिवार ने 6 किलो सोना जिसका बाजार भाव 1 करोड़ 75 लाख और नकद सवा करोड़ का भुगतान किया। इसके बाद आंनद बाफना ने रजिस्ट्री कराने पर टाल मटोल करने लगा।
राठी परिवार का कहना है कि, आंनद बाफना ने उसके साथ छल किया है। दरअसल वैवाहिक परिसर अलग अलग खसरे नंबर का है। दो हिस्सा में आंनद बाफना का नाम दर्ज है। वहीं एक हिस्से में आंनद की मांँ का नाम दर्जहै। जबकि अनुबंध दस्तावेज में आंनद ने सभी संपत्ती को अपने नाम का बताया।
हकीकत सामने आने के बाद राठी परिवार ने दिए रुपए वापस मांँगने लगे। तब बाफना ने तीन चेक 50-50 लाख के बैंक ऑफ बड़ौदा का जारी किया, लेकिन चेक को जब भुनाने राठी परिवार बैंक पहुंचा तो खुलासा हुआ कि खाते में राशि ही नहीं है।
देवा भारती, सब इंस्पेक्टर सिटी कोतवली ने बताया कि, न्यायालय के आदेश पर एफआईआर किया गया है। जल्द ही मामले में साक्ष्य एकत्र किया जाएगा। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।