नईदिल्ली
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सीबीआई द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।
माफ कीजिए, खारिज किया जाता – पीठ
पीठ ने कहा, 'माफ कीजिए। खारिज किया जाता है।' सोमवार को शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ डीके शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था. सीबीआई का आरोप है कि डीके शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की. वह इस दौरान पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे. सीबीआई ने 3 सितंबर, 2020 को एफआईआर दर्ज की थी. डीके शिवकुमार ने 2021 में हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी.