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डीजेएस और डीएचजेएस परीक्षा के लिए उम्रसीमा बढ़ी

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले आवेदकों को अधिकतम उम्रसीमा में छूट दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि और परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी में 1 जनवरी, 1989 या इसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।
इससे पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अन्य श्रेणियों के आवेदकों को कानून अनुसार उम्रसीमा में छूट रहेगी। डीजेएस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि इसके लिए आरंभिक परीक्षा 24 अप्रैल को होगी। पहले डीजेएस परीक्षा के लिए सामन्य श्रेणी के छात्रों के लिए अधिकतम उम्रसीमा 32 साल थी। उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी को जारी विज्ञापन के माध्यम से डीजेएस परीक्षा के जरिए 123 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें 55 मौजूदा समय में खाली पद हैं, जबकि 68 पद खाली होने की संभावना है।