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सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर, मिली बड़ी राहत

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नई दिल्ली
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह एक लाख रुपए के जमानत बांड को भरकर शुक्रवार को तिहाड़ से बाहर निकल सकते हैं। कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दी थी। उनकी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। वह 2 जून को अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद वापस तिहाड़ जेल चले गए थे।

यह आप नेताओं की एक बड़ी जीत- आप लीगल टीम
आप लीगल टीम के वकील ऋषिकेष कुमार ने कहा कि आज उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई। कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। आप नेताओं, देश और लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे समय में जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। ये दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ईडी के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे। ये केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया बेबुनियाद फर्जी मामला है।

कोर्ट के फैसले का करते हैं सम्मान- दिलीप पांडे
विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि यह सत्य की जीत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पूरा मामला फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं।

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