बैकुण्ठपुर
कोरिया-कोरिया पुलिस द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को निगरानी बदमाश मनोज राजवाडे को जिले से निष्कासन आदेश के उल्लंघन करने पर कोरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि थाना बैकुण्ठपुर का निगरानी बदमाश मनोज राजवाडे। पिता इनेश्वर प्रसाद राजवाडे, उम्र 26 वर्ष, निवासी ओडगीनाका, बैकुण्ठपुर के खिलाफ थाना बैकुण्ठपुर वर्ष 2011 से अपराध क्र0 97/11 धारा 457 भादवि0, अप0 क्र0 270/17 धारा 457,380 भादवि0, का अपराध पंजीबद्व है। तथा थाना चरचा में अप0 क्र0 103/14 धारा 457,380 भादवि0, अप0 क्र0 07/15 धारा 454,380 भादवि0, का अपराध पंजीबद्व है। व थाना पोड़ी में अप0 क्र0 151/16 धारा 454,380 भ, अप0 क्र0 152/16 धारा 454,511, अप0क्र0 153/16 धारा 457, 380 ताहि 254/2023 धारा 457, 380, 511 ता0हि0 का अपराध पंजीबद्व है। निगरानी बदमाश मनोज राजवाड़े निरंतर चोरी, नकबजनी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहता है, जिससे इलाके में भय और आतंक का माहौल है। जिससे आमजन उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने या गवाही देने से डरते हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों के चलते क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर घरों में घुसकर चोरी करने का सिलसिला जारी रखा है।
मनोज राजवाडे की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर कानून के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन यह प्रयास विफल साबित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और सुनवाई के बाद 22 अप्रैल 2024 को आरोपी को कोरिया और सीमावर्ती जिलों से 6 माह के लिए निष्कासित करने का आदेश पारित किया गया। बावजूद इसके, अनावेदक ने इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कोरिया जिले में अपनी उपस्थिति बनाए रखी, जिससे फिर से क्षेत्र में जान-माल का खतरा पैदा हो गया।
आरोपी मनोज राजवाडे जिला बदर की अवधि में जिले में उपस्थित पाया गया, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी बैकुंठपुर द्वारा वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को आरोपी मनोज राजवाडे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।