सूचना पर पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका के खिलाफ आईपीसी की धारा 315 (34) के तहत किया अपराध पंजीबद्ध
दस साल की सजा का है प्रावधान, जल्द होगी प्रेमी-प्रेमिका की गिरफ्तारी
जशपुर। जशपुर से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। मामला जशपुर जिले के कोतबा चौंकी क्षेत्र की है। प्रेमी-प्रेमिका ने आपसी रजामंदी से गर्भ में पल रहे चार माह के भु्रण का टेबलेट खाकर गर्भपात करा दिया। सूचना पर कोतबा पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका के खिलाफ आईपीसी की धारा 315 (34) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। आपको बता दे उक्त धारा के तहत अपराध प्रमाणित हो जाने पर दस साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले मे प्रेमी-प्रेमिका की जल्द गिरफ्तारी होगी।
घटना के संबंध मे पत्थलगांव एसडीओपी अब्दुल अलीम खान ने बताया कि मामला कोतबा चौंकी का है। उन्होंने बताया कि साक्ष्य के रूप मे भ्रूण का डी.एन.ए. टेस्ट कराया जाना है। इसी बीच प्रेमी-प्रेमिका की गिरफ्तारी होगी। एसडीओपी ने बताया कि प्रेमी-प्रेमिका दोनो ने यह स्वीकार किया है कि वे आपसी रजामंदी से गर्भ मे पल रहे बच्चे का टेबलेट खाकर गर्भपात कराये हैं।
प्रेमिका कु.पुजा यादव उम्र 22 वर्ष के गर्भपात कराने से भ्रुण करीब 4 माह का शिशु मृत होने पर पुलिस द्वारा जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया । उक्त मर्ग डायरी संपूर्ण जांच कार्यवाही व PM रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पाया कि कु. पुजा यादव ग्राम सुरंगपानी और शिव प्रसाद ऊर्फ सोमारू ग्राम सहसपुर थाना फरसाबहार के बीच माह सितम्बर 2021 से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के बीच शारिरीक संबंध होने से कु. पुजा यादव के पेट में करीब 4 माह का गर्भ ठहर गया तथा पुजा यादव और शिव प्रसाद ऊर्फ सोमारू पैंकरा उक्त दोनों के रजामंदी से शिव प्रसाद उर्फ सोमारू पैंकरा द्वारा गर्भपात कराने वाले टेबलेट कु. पुजा यादव को दिया गया तथा कु. पुजा यादव के द्वारा गर्भपात टेबलेट का सेवन करने पर दिनांक 31.01.2022 को करीब 04 माह का भ्रुण गर्भपात हो गया। पुलिस की पंचनामा कार्यवाही के दौरान कु. पुजा यादव और शिव प्रसाद ऊर्फ सोमारू पैंकरा दोनों के रजामंदी से गर्भपात भ्रुण हत्या कराना स्वीकार किया गया है । धनसिंह सिदार पिता स्व. बुधियार साय उम्र 55 वर्ष निवासी सुरंगपानी चौकी कोतबा थाना बागबहार के द्वारा कोतबा पुलिस को सूचना दी गई थी।