Home छत्तीसगढ़ नक्सली मुठभेड की दण्डाधिकारी जांच अवधि 22 तक

नक्सली मुठभेड की दण्डाधिकारी जांच अवधि 22 तक

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दंतेवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार मारजूम नक्सली मुठभेड की जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। सर्व संबंधितों को सूचित किया गया है कि 22 फरवरी 2022 तक न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी दंतेवाड़ा में उपस्थित होकर गोपनीय, मौखिक, लिखित रूप से साक्ष्य दे सकते हैं, इस तिथि के बाद प्रस्तुत दावों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कटेकल्याण थाना क्षेत्र के मारजूम की जंगल में हुई मुठभेड़ में घटना स्थल से 01 पुरूष नक्सली का शव मिला, जिसकी पहचान कटेकल्याण एरिया कमेटी सदस्य (एसीएम) मुईया उर्फ मुया मरकाम पिता मासो मरकाम, उम्र 30 वर्ष, जाति माडिय़ा साकिन चिकपाल पारा थाना कटेकल्याण के रूप में किया गया। शव के पास से एक नक्सली पि_ू में 01 जोड़ी सादी वर्दी एवं अन्य सामग्री बरामद किया गया। उक्त घटना पर थाना-कटेकल्याण के अप.क्र. 03/2022, धारा 147, 148, 149, 307, भा.द.वि. धारा 2527 आर्म्स एक्ट एवं धारा 13 (1) 38 (2).39 (2) विविक्रिकनि अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिसकी जांच अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है।