नई दिल्ली.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धन शोधन घोटाले के मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी। झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉड्रिंग मामले के आरोप के बाद 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 10 मई को सोरेन की याचिका के लिए उच्च न्यायालय से निर्देश मांगे थे। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। पीठ ने सोरेन के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी से कहा, "यह निरर्थक हो गया है।" वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से दायर अपनी अपील में हेमंत सोरेन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करके गलती की है।