Home मध्यप्रदेश कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने खुद पर पेट्रोल...

कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जाति बदलवाने का मामला

17
0

सागर
कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। अंदर जनसुनवाई चल रही थी और बाहर कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट के सामने जैसे ही महिला ने खुद पर पेट्रोल डाला, वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। महिला मार्कशीट पर अपनी जाति बदलवाने के लिए कई सालों के जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर लगा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाने की वजह से वह परेशान थी।

जरुआखेड़ा गांव की निवासी राधा यादव जनसुनवाई में शिकायत लेकर पहुंची। उसकी मार्कशीट पर जाति सौर (आदिवासी) लिखी हुई है, जिसे वह यादव दर्ज करवाना चाह रही थी। राधा के अनुसार मार्कशीट में जाति सही न होने से वह संविदा शिक्षक की पात्रता परीक्षा नहीं दे पा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया, लेकिन सुधार नहीं हुआ है। वह जनसुनवाई में पहुंची, लेकिन वहां भी काम नहीं हो पाया। उसने दोपहर करीब 12 बजे खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास करने लगी। राधा के साथ उसकी मां भी आई थी, जो उसकी बेटी को गोद में लेकर लगातार रो रही थी।

माता-पिता ने किया था अंतरजातीय विवाह
राधा यादव ने बताया कि साल 2016 से वह अपनी 10वीं की मार्कशीट में जाति बदलवाने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रही है। उसने बताया उसके माता-पिता ने अंतरजातीय विवाह किया था। मां आदिवासी हैं और पिता यादव हैं। पढ़ाई के समय राधा की मां ने उसके दस्तावेजों में जाति सौर (आदिवासी) लिखवा दी थी, लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों में राधा की जाति यादव दर्ज है।

राधा का विवाह वर्ष 2010 में चंदेरी निवासी अर्जुन यादव से हुआ था। राधा ने चंदेरी के शासकीय स्कूल में वर्ष 2011 से 2023 तक अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन वर्ष 2023 में शिक्षक भर्ती के नई नीति लागू होने से उसे स्कूल से पृथक कर दिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा से वंचित अपनी मार्कशीट में जाति बदलवाने के लिए राधा हाईकोर्ट भी गई थी। हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को उचित कार्रवाई का आदेश दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन का कहना है कि हाई कोर्ट में जवाब भी दिया है कि महिला की मार्कशीट में बदलाव करने का अधिकार जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता।