Home छत्तीसगढ़ अधिक दाम पर खाद बेचने वाले दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया

अधिक दाम पर खाद बेचने वाले दुकान का लाइसेंस निरस्त किया गया

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जगदलपुर। अधिक दर पर यूरिया सहित अन्य खाद बेचने पर कृषि विभाग ने एक दुकान भानु कृषि सेवा केन्द्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कार्यालय उप संचालक कृषि से मिली जानकारी के अनुसार कृषक चतुर सिंह बघेल निवासी ब्लॉक बस्तर के ग्राम देवड़ा ने सोनारपाल स्थित भानु कृषि सेवा केन्द्र के खिलाफ की गई शिकायत में कहा था कि केन्द्र संचालक ने शासन द्वारा निर्धारित दर यूरिया 266.50 रूपये की जगह 500 रूपये प्रति बोरी, एसएसपी 266 रूपये की जगह 450, पोटाश 01 हजार की जगह 1400 रूपये प्रति बोरी, डीएपी 1250 की जगह 1450 रूपये प्रति बोरी की दर से विक्रय कर 8400 रूपये के स्थान पर अधिक राशि 12500 रूपये प्राप्त किया था।
संचालनालय स्तर से जांच के निर्देश के बाद जिला स्तरीय निरीक्षण दल के उर्वरक निरीक्षक सह सहायक संचालक लखनघर दीवान सहित तरूण कुमार राजेन्द्र सिंह तोमर ने भानु कृषि सेवा केन्द्र के विक्रय परिसर के निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर खाद बेचना पाया। इन प्रावधानों का उल्लंघन बस्तर सोनारपाल स्थित भानु कृषि सेवा, केन्द्र द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 03 (3) का प्रावधानों का उल्लंघन के फलस्वरूप नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन फर्म से उक्त संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिला है। फर्म द्वारा उर्वरक आदेश 1985 के खण्ड 35 (1) (बी) प्रपत्र – ए 01 शर्त कंमाक 03 का भी उल्लंघन किया गया है। फर्म द्वारा बारम्बार नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप लाइंसेस निरस्त कर दिया गया है।