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महामारी एक्ट के तहत जिले के 19 लोगों पर होगी एफ.आई.आर.

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कोविड पॉजिटिव होने पर भी प्रशासन से छुपाई जानकारी, बाहर घूमकर दूसरों के जीवन को डाला खतरे में
रायपुर।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार ने रायपुर जिले में महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के कड़े निर्देश देते हुए पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने निर्देश दिए हैं। जिले में ऐसे 19 कोविड पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है जिन्होंने गलत दूरभाष, पता देकर अथवा होम आइसोलेशन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत न कर अपनी जानकारी छुपाई है, साथ ही पॉजिटिव होने के बाद भी अपने घर से बाहर निकलकर दूसरों के स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डाला है। प्रशासन द्वारा इन लोगों से संपर्क करने के प्रयास के दौरान भी इन्होंने गंभीर लापरवाही बरतते हुए जानबूझकर अपने संबंध में सही जानकारी नहीं दी, अब ऐसे लोगों पर एफ़.आई.आर. होगी।
कलेेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश के बाद आज से नगर निगम, रायपुर, बीरगांव सहित जिले के सभी अनुविभागों में सख्ती शुरू कर दी गई है। अब तक रायपुर जिले में ऐसे 19 व्यक्तियों की पहचान हुई है, जिन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी छुपाई एवं होम आइसोलेशन के पोर्टल पर अपना पंजीयन भी जानबूझकर नहीं किया है। इसमें ऐसे मरीज भी शामिल है जिन्होंने होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए घर के बाहर रहकर अन्य के जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरे में डाला है। अब ऐसे गैर जिम्मेदार मरीजों के विरुद्ध संबंधित थाने में एफ.आई.आर दर्ज होंगे। जानकारी के अनुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र के नौ, मंदिर हसौद के छह, आरंग के एक, अभनपुर के एक और तिल्दा के दो मरीजों के विरूद्ध संबंधित थानेे में एफ.आई.आर दर्ज करने कार्रवाई की जा रही है।
रायपुर जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि कोरोना के लक्षण महसूस होने पर अपनी जांच अवश्य कराएं, रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन पर रहें। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यदि कोरोना के सामान्य लक्षण हो तो होम आइसोलेशन पर रहें और तत्काल इसकी सूचना पोर्टल के लिंक या रायपुर जिला कंट्रोल रूम के फोन नंबर 07712445785, 7880100331, 7880100332 पर आवश्यक रूप से दें। पोर्टल पर पंजीकृत सभी मरीजों को डॉक्टर, दवा, आपात परिस्थितियों में जरूरी हर सहायता एवं चिकित्सालय में भर्ती कराने की संपूर्ण व्यवस्था जिला प्रशासन की टीम करती है। पोर्टल पर पंजीयन होने से होम आइसोलेशन पूर्ण होने पर प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। ऐसे मरीज जो पॉजिटिव होने पर भी लापरवाही बरतते हुए अन्य के स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डालते हैं उन सभी पर महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।