Home व्यापार सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को राहत दी, नहीं देना होगा 8000 करोड़...

सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को राहत दी, नहीं देना होगा 8000 करोड़ रुपये का भुगतान

19
0

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट से दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने DMRC को राहत दी है। उचचतम न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कहा कि वह ‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड’ को 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। डीएमआरसी को 2017 में यह आदेश सुनाया गया था। ‘दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड’ रिलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी की ओर से दाखिल क्यूरेटिव याचिका को मंजूरी देते हुए अनिल अंबानी को ये बड़ा झटका दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले के खिलाफ उसकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज किए जाने के विरूद्ध दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) की सुधारात्मक याचिका (curative Plea) को विचारार्थ की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह आदेश
फैसले में कहा गया कि डीएमआरसी द्वारा अब तक जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी और पार्टियों को उनकी स्थिति में बहाल कर दिया जाएगा, जिस स्थिति में वे दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा की तारीख पर थे। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here