महासमुंद। किशोरी का अपहरण कर एक वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अपराध सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने तुमगांव थाना क्षेत्र के बेलटुकरी निवासी विष्णु बंजारे (38) पुत्र इतवारी बंजारे को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दो माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसी तरह धारा 363 के तहत तीन वर्ष, 366 के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक-एक माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। लेकिन व्यति क्रम में कारावास अलग-अलग भुगतना होगा। एक अन्य आरोपित संजीत पात्रे के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होने पर उसे दोषमुक्त किया गया। अभियोजन के अनुसार तुमगांव थाना में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री ग्राम भोरिंग के स्कूल में कक्षा नौवीं पढ़ती है। वह 17 फरवरी 18 को पूर्वान्ह11 बजे घर से छात्रवृति लेने जा रही हूं, कहकर निकली थी, जो शाम तक वापस नहीं आई। आसपास तलाश करने पर वह नहीं मिली। उसकी बड़ी पुत्री ने जानकारी दी कि उसे विष्णु बंजारे के साथ जाते हुए देखी है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर थाना तुमगांव में धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान 29 अप्रैल 2019 को पीडि़ता के बरामद होने पर उनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि विष्णु बंजारे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर अपनी दीदी के घर ले गया। जहां उसे पानी पिलाया तो वह बेहोश हो गई। होश आया तो वह भोपाल रेलवे स्टेशन में थी। विष्णु बंजारे ने धमकाया कि किसी को बताओगी तो चाकू से मार दूंगा। विष्णु बंजारे उसे आटो में बैठाकर अपनी भांजी के घर ले गया। जहां लगभग एक साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसके बाद वह भागकर संजीत पात्रे के घर गई। जहां बरामदगी दिनांक से दो माह पूर्व तक रही थी। मामले की विवेचना उपरांत पास्को एक्ट की धारा 363, 366, 376 (3) का अपराध दर्ज कर विचारण के लिए मामला कोर्ट को सौंपा गया था।